अगर ल‍िव-इन पार्टनर देता है धोखा! तो आपके पास होंगे ये अध‍िकार, जानें

Uttarakhand UCC Bill And Live In Relationship: लिव इन में रहने वाले जोड़ों के बढ़ते मामलों पर बिल में क्या-क्या कहा गया है, जानिए। 

ucc bill

यूसीसी बिल Image Credit: Freepik

विज्ञापन

इसका साफ मतलब है शादी से पहले एक-दूसरे के साथ रहना, लेकिन इसमें फर्क बस इतना है कि लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और अगर कोई अच्छा लगता है, तो लाइफ साथ में स्पेंड करते हैं या एक-दूसरे का साथ पसंद नहीं आता है, तो अलग-अलग हो जाते हैं। बात यहां लिव इन रिलेशनशिप के नियमों के बारे में हो रही है, जिसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती है, इसके कारण उन्हें बाद में परेशानियां आती हैं, तो आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं-

विज्ञापन

रजिस्ट्रेशन जरूरी है

इस कानून के बनने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों पर नियम-कानून एक समान होंगे। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स से होने वाले बेबी को भी संपत्ति पर पूरा अधिकार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद पुरुष अपनी महिला पार्टनर को धोखा नहीं दे सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है, तो महिला अपने पार्टनर से मुआवजे की मांग अदालत में पेश कर सकती है।

विज्ञापन

बिल में क्या है प्रावधान

नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप से हुए बच्चे को जायज माना गया है। इसके अलावा पुरुषों को बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी होगी और अपनी जायदाद में से भी समान अधिकार देना होगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें नया कानून लागू होगा।

विज्ञापन

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जरूरी बातें 

  • शादीशुदा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है।
  • लिव इन रिलेशनशिप  रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रार प्रार्थी की जांच करेंगे।
  • रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन से पहले लिव इन कपल्स को बुलाने या पूछताछ करने का भी हक रहेगा।
  • लिव इन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस  30 दिन में पूरा होगा।
  • लिव इन खत्म होने की सूचना भी रजिस्ट्रार को देना कंपलसरी है।
  • अगर आप लिव इन में नहीं रहना चाहते हैं, तो इसकी सूचना अपने पार्टनर को भी देनी होगी।
  • जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें थाने में भी जानकारी देनी होगी।
  • अगर आप  रजिस्ट्रेशन एक महीने के अंदर नहीं करा पाते हैं, तो आपको 3 महीने की जेल और 10 हजार का जुर्माना लग जा सकता है।
  • लिव इन रिलेशनशिप में कोई झूठी इंर्फोमेशन देता है, तो 3 महीने की जेल और 25 हजार का जुर्माना हो सकता है।

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ