Know How to Apply For New Pan Card: पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। आयकर विभाग पैन कार्ड का नया 2.0 वर्जन लॉन्च कर चुका है। यह 1972 से लागू पुराने पैन कार्ड का नया अपडेटेड वर्जन है और इसे बनवाना अनिवार्य है। नए पैन कार्ड 2.0 में QR कोड के साथ पहले से ज्यादा सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी वाले प्रोटोकॉल फीचर्स जोड़े गए हैं। पैन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इस पैन कार्ड को फ्री में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
50 रुपये खर्च करके इसकी फिजिकल कॉपी प्रिंट करवा सकते हैं। PAN 2.0 बनवाने से पैन नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन QR कोड में सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। इस नए पैन कार्ड को एड्रेस के आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। QR कोड में पैन कार्ड होल्डर का नाम और पैन नंबर होगा, जिसे स्कैन करके वेरिफिकेशन आसान हो जाएगी। नए पैन को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे टैक्सपेयर्स की पहचान करना संभव होगा और इनकम टैक्स की चोरी के साथ-साथ पैन कार्ड फ्रॉड भी रुकेंगे।
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं पैन कार्ड
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर पहले से पैन कार्ड है तो नए पैन कार्ड के लिए नए सिरे से अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करें और उसमें ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर दें। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefilling.gov.in पर लॉगइन करें। SMS से भी पैन कार्ड लिंकिंग संभव है। आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। UIDPAN<स्पेस><आधार नंबर> लिखकर 56161 पर मैसेज भेजें।
अगर पहले पैन कार्ड नहीं है तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नए सिरे से अप्लाई करना होगा। आवेदन पूरी तरह से फ्री रहेगा और नए वर्जन वाला पैन कार्ड अलॉट होगा। पैन कार्ड बनने के बाद इसे UTIITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फोन या कम्प्यूटर-लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। पुराना पैन कार्ड बंद नहीं होगा, बल्कि नया बनने तक यह वैध रहेगा।
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नया पैन कार्ड नहीं बनवाने के नुकसान
वहीं अगर पैन कार्ड का नया वर्जन नहीं बनवाया तो परेशानी हो सकती है, जैसे पुराने पैन कार्ड कभी बंद हो सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी होगी। लेनदेन में परेशानी हो सकती है। विदेश यात्रा करते समय या नौकरी के लिए पैन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, लोन, क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सरकारी योजनाओं-स्कीमों और सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा।
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पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन एड्रेस कैसे अपडेट करें?
- ऑफिशियल पोर्टल https://www.onlineservices.nsdl.com/ पर लॉग इन करें।
- वेबपेज पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। शर्तों को स्वीकार करके सबमिट बटन दबाएं।
- नए पेज पर ई-केवाईसी वेरिफाई करने के लिए आधार कार्ड की जानकारी देकर OTP हासिल करें।
- ‘ई-केवाईसी जारी रखें’ पर क्लिक करके OTP नंबर भरकर सबमिट करें।
- आयकर रिकॉर्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल बदलने का विकल्प मिलेगा।
- अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरे। वेरिफाई करने का OTP मिलेगा।
- आधार कार्ड पर अंकित एड्रेस से पैन कार्ड के लिए दिए गए एड्रेस का मिलान करें।
- OTP भरकर सबमिट कर दें। आपका पता बिना किसी शुल्क के अपडेट हो जाएगा।
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