हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

Indian Railway: पालतू जानवरों के साथ ट्रेन में यात्रा के क्या नियम? अलग से बुक करना होता है टिकट?

Indian Railway: अगर भी अपने पालतू जानवरों के साथ ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो इसको लेकर रेलवे के कुछ नियमों के बारे में जान लीजिए। इन नियमों को फॉलो करते हुए आप अपने पालतू जानवरों के साथ सफर कर सकते हैं।

विज्ञापन

Indian Railway: बहुत से लोगों को पालतू जानवर रखने का शौक होता है, जिनको वह हमेशा अपने साथ रहना चाहते हैं। यहां तक कि वह कहीं बाहर यात्रा कर रहे होते हैं, तो अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली को अपने साथ ले जाते हैं। अगर आप खुद की गाड़ी से सफर कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, तो फिर आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि, रेलवे ने इसको पहले से ही ध्यान में रखते हुए पालतू जानवरों के साथ सफर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, आप अपने पालतू जानवरों के साथ सफर कर सकते हैं।

रेलवे ने 4 पालतू जानवरों के साथ सफर करने को लेकर 4 तरीके बताएं हैं। जिसके तहत फर्स्ट AC में यात्रा करने वाले यात्री भी अपने पालतू जानवरों को साथ ला सकते हैं। बशर्ते उन्होंने एक ही पीएनआर के तहत पूरे चार बर्थ वाले केबिन या दो बर्थ वाले कूप की बुकिंग की हो। पढ़िए रेलवे ने इसके अलावा और क्या नियम बताए हैं।

ये भी पढ़ें: IRCTC का जबरदस्त फीचर… जो देगा ट्रेन में मनपसंद सीट! जानें इस्तेमाल का तरीका

विज्ञापन

रेलवे के क्या नियम?

1- कुत्तों की बुकिंग गार्ड के पास डॉग बॉक्स में की जा सकती है, लेकिन वह उसमें होना चाहिए। ऐसे डॉग बॉक्स कई ट्रेनों में नहीं होते हैं। ट्रेन में डॉग बॉक्स के बारे में संबंधित पार्सल ऑफिस से पूछताछ करके पता कर सकते हैं।

2- कुत्ते या बिल्ली के बच्चे जिन्हें टोकरी में ले जाया जा सकता है, उन्हें मालिक सामान्य बुकिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद किसी भी क्लास में ले जा सकते हैं।

विज्ञापन

3- मालिक के साथ आने वाले कुत्तों और बिल्लियों को फर्स्ट AC क्लास में ले जाया जा सकता है। इसमें वही यात्री शामिल होते हैं, जिन्होंने PNR पर पूरे चार बर्थ केबिन या 2 बर्थ कूप बुक किए हों। ऐसे में सामान्य बुकिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

4- ऐसे 4 बर्थ केबिन या 2 बर्थ कूप के आवंटन के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय या महाप्रबंधक कार्यालय (Divisional Railway Manager Office or General Manager Office) में अनुरोध किया जा सकता है। केबिन या कूप आवंटित करते समय ऐसे अनुरोधों पर ध्यान दिया जाता है।

विज्ञापन

ये भी पढ़ें: EPFO Update: ATM के अलावा… GPay, Paytm से भी ट्रांसफर कर सकेंगे PF के पैसे, जानें कब से होगा लागू?

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola