Supreme Court: अगर कोई महिला अपने पहले पति से सहमति से अलग हो जाती है और कानूनी रूप से तलाक लिए बिना किसी अन्य के साथ रहने लगती है तो उसे गुजारा भत्ता कौन देगा ये एक बड़ा सवाल है? आखिर उस महिला को भत्ता कौन देगा इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि महिला अपने दूसरे पति से भी गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। ऐसा जरूरी नहीं कि उस महिला की पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म हुई हो। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
सहमति से अलग होने पर पा सकती है गुजारा
उन महिलाओं के मन में एक सवाल रहता है जो अपने पहले पति से सहमति से अलग हो जाती हैं, कि वो गुजारा भत्ता किससे मांगने की हकदार हैं? इस बात को लेकर कई सारी बातें सामने आती हैं, कोई कहता है कि तलाक लिए बिना किसी और के साथ रहने पर दूसरे पति से उसे आर्थिक हक नहीं मिलेगा। ये भी कहना है कि अगर पुरुष को पता है कि महिला की पहले ही शादी हो चुकी है और वो फिर भी उसके साथ दूसरी गैर कानूनी शादी करता है तो वो उसे गुजारा देगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है।
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हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि CrPC की धारा 125 के तहत महिला को दूसरे पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। इसके पीछे की वजह बताई थी कि महिला ने पहले पति से अपनी शादी को कानूनी रूप से खत्म नहीं किया। महिला ने इस मामले में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने अपील को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट का कहना है कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि अपीलकर्ता महिला ने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरे पुरुष से शादी कर ली थी। प्रतिवादी को इस बारे में पता था कि महिला की पहले शादी हो चुकी है। बावजूद इसके दोनों साथ रहे और उनका एक बच्चा भी है, हालांकि बाद में आपसी विवाद के चलते वो अलग भी हो गए। इस कंडीशन में महिला ने CrPC के एक्ट 125 के तहत भत्ते की मांग की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला
महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो अब इस पर फैसला भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर प्रतिवादी दूसरे पति को इस बारे में पता था कि उसकी पहली कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई है और फिर भी वो साथ रहे तो ऐसे में वो महिला को गुजारा देने से इंकार नहीं कर सकता।
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