जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 अगस्त तक नामांकन किया जा सकेगा। 9 सितंबर को मतदान किया जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। मतदान और मतगणना 9 सितंबर को होगी।चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में होगा। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कक्ष संख्या F-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में होगा।”
चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के 782 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (पांच सीटें रिक्त हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 542 निर्वाचित सदस्य (एक सीट रिक्त है) शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति बनने के चाहिए ये योग्यताएं
– भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
– 35 साल से ज्यादा उम्र न हो।
– राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो।
– राज्य या केंद्र सरकार से कोई पद लाभ न लेना पड़ा।
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अचानक जगदीप धनखड़ ने दिया था इस्तीफा
बता दें कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने अचानक अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। जिस दिन धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, वह संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। इसके बाद इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनका इस्तीफा लिया गया है। वह बीजेपी से दुखी थी और बीजेपी के हस्तक्षेप से दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे के कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। बीजेपी और सरकार की चुप्पी की वजह से तरह-तरह की चर्चाएं होनी लगीं।
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जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न पदों पर देश की सेवा करने के कई अवसर मिले हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।”