Soumya Murder Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस (Soumya Murder Case) के चार दोषियों को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने दोषियों को जमानत देते हुए कहा कि चारों पिछले 14 वर्षों से जेल में बंद थे। बता दें, पत्रकार सौम्या की हत्या साल 2008 में हुई थी। और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में रवि कपूर, अजय कुमार, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक को मामले में दोषी करार दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि दोष साबित को लेकर उनकी अपील पेंडिंग होने तक चारों दोषियों की सजा निलंबित रहेगी।
Delhi High Court suspends sentences of four convicted for Saumya Vishwanathan murder
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— ANI Digital (@ani_digital) February 12, 2024
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क्या है सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड (Soumya Murder Case)?
30 सितंबर 2008 को इंडिया टुडे में संवाददाता के रूप में कार्यरत सौम्या विश्वनाथन साउथ दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर देर रात अपनी कार में मृत पाई गईं थी। जानकारी के अनुसार, सौम्या रात के करीब साढ़े तीन बजे ऑफिस से काम कर वापस घर लौट रहीं थी। शुरुआत में पुलिस को उनके दोषियों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। केस के खुलासे में पुलिस को करीब 6 महीने का समय लगा था। मामले में छानबीन कर पुलिस ने दावा किया था कि सौम्या की हत्या लूटपाट के मकसद से की गई थी। पुलिस ने केस में कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जो मार्च 2009 से ही हिरासत में थे। इन 5 लोगों में रवि कपूर, बलजीत मलिक, अजय सेठी, अमित शुक्ला और अजय कुमार शामिल थे। 2009 में बीपीओ क्लर्क जिगिशा घोष मर्डर केस (Jigisha Ghosh Murder Case) की जांच के दौरान हिरासत में लिए गए एक आरोपी ने सौम्या की हत्या की बात कबूल कर ली। अप्रैल 2009 में दिल्ली पुलिस ने सौम्या विश्वनाथन हत्या केस (Soumya Murder Case) में हिरासत में लिए आरोपियों पर मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत आरोप लगाए। और जून 2009 में पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर की। बता दें, साल 2009 में बलजीत मलिक और 2 अन्य आरोपी अमित शुक्ला और रवि कपूर को आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की मर्डर केस में दोषी करार दिया जा चुका था।