Shraddha Murder Case: श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर प्री-मेड और साइंटिफिक सेशन शुरू हो गए हैं।
https://twitter.com/ANI/status/1595046681657180162?s=20&t=FQyNTtxLMJnFAypT8SqZig
वहीं, आफताब को अपने परिजनों से मिलने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार को साकेत कोर्ट ने यह अनुमति दी है। जानकारी के मुताबिक आफताब के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि आफताब को उसके परिजनों से मिलने दिया जाए। इसके अलावा साकेत कोर्ट ने आफताब की चार दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है। आफताब की कस्टडी आज खत्म हो रही थी।
सीबीआई जांच नहीं
इससे पहले पुलिस ने कोर्ट से आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी थी। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस की जांच चल रही है। जांच में हस्तक्षेप करने वाली याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह है पूरा मामला
बता दें कि 18 मई को 26 साल की श्रद्धा वाकर की उसके प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या को लेकर भयानक खुलासे हुए थे। श्रद्वा के 35 टुकड़े कर अलग-अलग जगह उन्हें ठिकाने लगाया गया था।
Shraddha Murder Case: श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर प्री-मेड और साइंटिफिक सेशन शुरू हो गए हैं।
वहीं, आफताब को अपने परिजनों से मिलने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार को साकेत कोर्ट ने यह अनुमति दी है। जानकारी के मुताबिक आफताब के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि आफताब को उसके परिजनों से मिलने दिया जाए। इसके अलावा साकेत कोर्ट ने आफताब की चार दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है। आफताब की कस्टडी आज खत्म हो रही थी।
सीबीआई जांच नहीं
इससे पहले पुलिस ने कोर्ट से आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी थी। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस की जांच चल रही है। जांच में हस्तक्षेप करने वाली याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह है पूरा मामला
बता दें कि 18 मई को 26 साल की श्रद्धा वाकर की उसके प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या को लेकर भयानक खुलासे हुए थे। श्रद्वा के 35 टुकड़े कर अलग-अलग जगह उन्हें ठिकाने लगाया गया था।