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RBI ने 2 बड़े बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, क्या किसी में आपका अकाउंट तो नहीं?

आरबीआई ने यस बैंक और ड्यूश बैंक एजी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने  नियमों का उल्लंघन किया है। जांच के दौरान लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों को देखते हुए RBI बैंक ने यह कदम उठाया है।

Author Edited By : Shivani Jha Updated: May 17, 2025 09:29
RBI News
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भारतीय रिजर्व बैंक ने दो प्रमुख ऋणदाताओं पर 0.795 करोड़ रुपए का भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को बैंक ने इन दोनों ऋणदाताओं पर 50 लाख रुपए और 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें ड्यूश बैंक एजी और यस बैंक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ड्यूश बैंक एजी ने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट नहीं की थी। वहीं,  यस बैंक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में ग्राहकों की शिकायतों के बारे में सही और पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया।

ड्यूश बैंक का जुर्माना

एक सर्कुलर के अनुसार, टॉप बैंक ने ड्यूश बैंक एजी, इंडिया पर ‘सभी बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के केंद्रीय भंडार के निर्माण’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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यस बैंक पर जुर्माना

जबकि यस बैंक के लिए, केंद्रीय बैंक ने ‘फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोसूरे’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 29.60 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने दी जानकारी

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। बैंक ने कुछ उधारकर्ताओं की ऋण जानकारी “बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (CRILC)” को रिपोर्ट नहीं की। आरबीआई ने बताया कि  यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

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आरबीआई ने कहा कि यस बैंक ने “वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में ग्राहकों की शिकायतों के बारे में सही और पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया। इसलिए, बैंक ने ऋणदाता पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना

बुधवार, 15 मई को आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। इसने कर्नाटक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक (बैंक) पर 2.00 लाख रुपये (केवल दो लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया। इसी तरह, इसने मैंगलोर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक पर क्रमशः 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

First published on: May 17, 2025 09:29 AM

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