---विज्ञापन---

हाफ स्लीव की शर्ट पहनने…चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर क्या होगा चालान? नितिन गडकरी की पोस्ट वायरल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑफिस के सोशल मीडिया अकाउंट की एक पुरानी पोस्ट X पर इन दिनों वायरल हो रही है। जिसमें किन बातों पर चालान नहीं होगा ये बताया गया है।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Aug 18, 2024 17:10
Share :
Nitin Gadkari, New Motor Vehicle Act, Challan for wearing half sleeve shirt, wear slippers While driving
नितिन गडकरी

Nitin Gadkari office post viral: क्या हाफ स्लीव की शर्ट पहनकर टू व्हीलर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है? क्या चप्पल पहनकर बाइक चला सकते हैं? इन दिनों सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा है। दरअसल, 2024 के शुरुआत में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे, उस समय इसे लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए थे। अब फिर सोशल मीडिया पर इन बातों पर चर्चा है कि गाड़ी का शीशा बंद करके कार चलाने पर चालान हो सकता है या नहीं?

दरअसल, खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन सब सवालों के जवाब दे चुके हैं। नितिन गडकरी के ऑफिस के सोशल मीडिया अकाउंट की एक पुरानी पोस्ट X पर इन दिनों वायरल हो रही है। इस वायरल फोटो में स्पष्ट बताया गया है कि आधी बाजू की शर्ट पहनकर वाहन चलाने पर कोई चालान नहीं होगा। इसके अलावा लुंगी-बनियान पहनकर और चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस वायरल पोस्ट में कहा गया है कि गाड़ी का शीशा बंदकर चलाने या फिर कार में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर चालान नहीं किया जाएगा।

---विज्ञापन---

ये भी पढ़ें: ट्रैफिक पुलिस का कारनामा, ऑटो ड्राइवर का हेलमेट नहीं पहनने पर किया चालान

ये है ट्रैफिक नियम 

वैसे, निजी वाहनों के चालक जिन कपड़ों में ज्यादा कम्फर्ट महसूस करे उसमें ड्राइव कर सकते हैं। सार्वजनिक बसों, ऑटो समेत अन्य पब्लिक वाहनों के ड्राइवरों पर जरूर ड्रेस कोड लागू होता है। वैसे चप्पल की जगह जूतों में वाहन चलाने पर ड्राइवर को एडिशन ग्रिप मिलती है। फिलहाल मोटर व्हीकल एक्ट में टू व्हीलर को बिना हेलमेट पहनकर चलाने पर चालान है। इसके अलावा रेडलाइट जंप करने, ट्रिपल सवारी करने, अवैध पार्किंग और गलत दिशा में वाहन चलाने समेत अन्य ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर चालान किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:  अगर गलती से ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया आपका चालान, तो ऐसे हो सकता है माफ

HISTORY

Edited By

Amit Kasana

First published on: Aug 18, 2024 05:10 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें