---विज्ञापन---

टोल पर 10 सेकेंड से ज्‍यादा देरी पर टैक्‍स देना होगा या नहीं, NHAI ने ल‍िया ये बड़ा फैसला

NHAI Rule Change: NHAI ने टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा आदेश वापस ले लिया है. साल 2021 में NHAI ने गाड़ियों को छूट देने का आदेश दिया था, जिसमें एक दूरी तय करते हुए कहा गया था कि तय समय के बाद लोग बिना टोल चुकाए जा सकते हैं।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Aug 24, 2024 16:21
Share :
NHAI

NHAI Rule Change: टोल प्लाजा पर अगर कोई गाड़ी क्रॉस होने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लेती है तो उसको टोल नहीं देना होता था। इसको लेकर पिछले दिनों कई वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें चालक टोल पर इस नियम को लेकर बहस करते दिख रहे थे। इसमें टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ऊपर है तो उसके पीछे गाड़ियों को टोल नहीं देना होता था। इसी नियम को अब वापस ले लिया गया है, नए नियम में अब आपको 10 सेकंड के बाद भी टोल टैक्स देना होगा।

साल 2021 में NHAI ने गाडियों को छूट देने को लेकर ये आदेश दिया था। जिसमें कहा गया कि अगर 100 मीटर की दूरी तक गाड़ियों की लाइन लगी होती है तो आपको टोल टैक्स नहीं होगा। इसी आदेश में बदलाव करते हुए NHAI ने 100 मीटर की लाइन वाली छूट को खत्म कर दिया है।

---विज्ञापन---

फ्री फ्लो पॉलिसी खत्म

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, 19 अगस्त NHAI ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में लिखा गया कि फ्री-फ्लो पॉलिसी से जुड़े सभी प्रावधान खत्म किए जाते हैं। अब टोल पर किसी तरह की कोई फ्री फ्लो पॉलिसी लागू नहीं होती है। अब जो लोग टोल टैक्स की लाइन में लगे रहते हैं उनको हर हाल में टैक्स देना होगा। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि 10 सेकंड वाले नियम सभी टोल प्लाजा के लिए नहीं थे, बल्कि उनके लिए थे जो 2021 में बने थे। इन्हीं दोनों चीजों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से कई बार झगड़े होते दिखते थे। इसी को देखते हुए इसको बदलने का फैसला लिया गया है।

ये भी पढ़ें… टोल प्लाजा पर फ्री एंट्री कैसे पाएं? क्या कहता है NHAI का नियम

---विज्ञापन---

किसको मिलती है टोल में छूट?

किसी भी हाइवे से गुजरने के दौरान जो भी टोल प्लाजा पड़ता है उसपर आम आदमी को हर हाल में अपना टैक्स देना होता है। इसको इसके समय को लेकर कई कंफ्यूजन थे जो अब NHAI ने क्लीयर कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारत में कुछ लोग हैं जिनको कभी भी टोल टैक्स नहीं देना होता है। इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, शामिल हैं जिनको टैक्स में छूट मिलती है।

HISTORY

Edited By

News24 हिंदी

First published on: Aug 24, 2024 03:57 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें