NEET UG 2024 Live Update: सुप्रीम कोर्ट आज नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई की। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय की औपचारिक वेबसाइट के अनुसार 8 जुलाई यानी आज नीट पर सुनवाई होनी थी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने नीट पेपर लीक से जुड़ी सारी जानकारी हासिल की। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की 38 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। अदालत ने अगली तारीख 11 जुलाई की दी है।
क्या इस बार पेपर आसान था? – CJI
नीट पर सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि क्या इस बार पेपर काफी आसान था। 67 बच्चों को 100 प्रतिशत नंबर मिले हैं। इससे तो यही संकेत मिल रहा है कि पेपर बहुत इजी बनाया गया था। साथ ही कोर्ट ने NTA को पेपर लीक पर जवाब देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
1 जगह लीक हुआ पेपर
सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता ने अदालत को बताया कि पेपर लीक की घटना सिर्फ एक जगह पर हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है।
नीट पर क्या बोले CJI?
गुजरात के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक मामला पूरा सामने नहीं आता तब तक कृपया इंतजार करें।
गुजरात के छात्रों की याचिका पर सुनवाई
नीट 2024 की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। गुजरात के 56 बच्चों ने मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका में परीक्षा रद्द ना करने की मांग की गई है। छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली सभी याचिकाओं का विरोध किया है।
पोस्टपोन हुई काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने 8 जुलाई की तारीख देते हुए काउंसलिंग जारी रखने के आदेश दिए थे। बता दें कि 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होनी थी। मगर NTA ने काउंसलिंग की तारीख आगे बढ़ा दी। काउंसलिंग शुरू होने की अगली तारीख सामने नहीं आई है।
NTA ने दी सफाई
नीट परीक्षा में पेपर लीक के दावे को NTA ने सिरे से खारिज कर दिया है। NTA का कहना है कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग सकता है। बिना किसी पुख्ता सबूत के नीट की परीक्षा रद्द करना गलत होगा।
याचिका में की गई मांग
38 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करते हुए नीट परीक्षा में धांधली का दावा किया है। ज्यादातर याचिकाकर्ताओं की मांग है कि परीक्षा रद्द करवाई जाए और दोबारा से नीट की परीक्षा कंडक्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा?
5 मई को हुए थे एग्जाम
देश के 100 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों में नीट 2024 का एग्जाम हुआ। करीब 23 लाख से अधिक बच्चों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। हालांकि परीक्षा के अगले दिन पेपर लीक होने की खबर सामने आई। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया था।
4 जून को आया नतीजा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 4 जून को नीट परीक्षा के नतीजे जारी किए थे। इन परिणामों ने कई लोगों को शॉक कर दिया था। इस साल 67 बच्चों ने नीट में टॉप किया। सभी टॉपर्स ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे। नतीजों के बाद ना सिर्फ नीट बल्कि NTA भी सवालों के कठघरे में आ गई।
विवादों में घिरी NTA
नीट 2024 का रिजल्ट जारी करने के बाद से NTA विवादों में घिर गया। NTA पर कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का आरोप लगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 13 जून को NTA ने ग्रेस मार्क्स मिलने वाले 1,563 बच्चों की दोबारा परीक्षा करवाने की बात कही।
छोटी हुई टॉपर्स लिस्ट
23 जून को NTA ने 1,563 बच्चों की दोबारा परीक्षा करवाई गई। जिसके नतीजे 30 जून को जारी किए गए। इस परीक्षा में 800 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं टॉपर्स लिस्ट 67 से घटकर 61 पहुंच गई।