मोदी सरकार का एक और बिल ठंडे बस्ते में, विरोध के बाद ब्राॅडकास्टिंग बिल को किया होल्ड

केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ के बाद एक और बिल से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्राॅडकास्टिंग बिल 2024 को फिर से ड्राफ्ट करने की बात कही है। इससे पहले सरकार ने वक्फ बिल को जेपीसी को भेजने का निर्णय किया था।

Broadcasting Bill 2024 Government withdraw

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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Broadcasting Bill 2024: मोदी सरकार का एक और बिल ठंडे बस्ते में चला गया है। सरकार ने ब्राॅडकास्टिंग बिल 2024 को होल्ड पर रखने का फैसला किया है। इसको लेकर सरकार ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद इस बिल का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।

बता दें कि ब्राॅडकास्टिंग मंत्रालय ने नवंबर 2023 में इस बिल को ड्राफ्ट किया था। वहीं पब्लिक काॅमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 थी। वहीं बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया गया। विपक्ष ने कहा कि संशोधित ड्राफ्ट बिल को संसद में रखने से पहले सरकार ने कुछ चुनिंदा हितधारकों के साथ इसे साझा कर दिया है। बता दें कि इस बिल का डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल काॅन्टेंट क्रिएटर्स विरोध कर रहे थे।

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इस साल के आखिर तक आएगा बिल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम ब्राॅडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक को आम जनता के लिए 10 नंवबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इस दौरान विभिन्न हितधारकों की और से सिफारिशें और टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। ऐसे में सरकार इसको लेकर विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया जा रहा है। विचार-विमर्श करने के बाद बिल का नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा।

बिल में हैं ये प्रावधान

बिल के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार डिजिटल या ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। इसके अलावा डिजिटल प्लेटाफाॅर्म पर न्यूज प्रसारित करने वाले पब्लिशर्स को डिजिटल न्यूज ब्राॅडकास्टर्स के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा डिजिटल ब्राॅडकास्टर्स के लिए नई रेगुलेटरी बाॅडी बनाई जानी थी। वहीं सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था भी थी लेकिन इसके लिए भी टू टियर सिस्टम बनाने का प्रावधान था।

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