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Lok Sabha Election 2024: आज 3 बजे के बाद देश में क्या-क्या बदल जाएगा? यहां जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी 

Lok Sabha Election 2024: आचार संहिता लागू होने के बाद लोकसभा उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की सभा और रैली के लिए पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Mar 16, 2024 07:05
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Lok Sabha Election 2024

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके तुरंत बाद से देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संह‍िता लगने पर आम लोगों के जन जीवन पर तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे राजनीतिक पार्ट‍ियों और उनके उम्मीदवारों पर कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे।

पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। देश में 18 वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव होने हैं। अनुमान है कि सात से आठ चरणों में यह चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान करने की घोषणा की है। तारीखों के ऐलान के बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू होगी।

आचार संहिता लागू होने के बाद क्या बदलेगा?

  • मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद।
  • किसी भी तरह की रैली या सभा करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी।
  • जानबूझकर ऐसी जगह सभा या रैली न करें जहां दूसरे दल का कार्यक्रम हो रहा हो।
  • पुलिस को रैली का रूट पहले बताना होगा।
  • किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनावी सभा या प्रचार नहीं कर सकते।
  • किसी उम्मीदवार की प्राइवेट लाइफ पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पार्टी या नेता की आलोचना नहीं करनी।
  • सभा में लाउडस्‍पीकर की अनुमति लेनी होगी।

यह भी जानें

सत्ता पर काबिज सरकार किसी भी तरह सरकारी तंत्र कर्मचारी, एयरपोर्ट, ट्रेन आदि का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार में नहीं कर सकती है। सरकारी दफ्तरों, गाड़ियों का प्रयोग पार्टी प्रचार में नहीं होगा। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में शराब ले जाने पर नियम हैं। जैसे दिल्ली से बाहर जाते हुए आप अपने साथ केवल एक लीटर शराब ले जा सकते हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में आप घर या ऑफिस में छह लीटर तक शराब रख सकते हैं। इसी तरह गोवा में घर पर बीयर की 24 बोतल और देशी शराब की 18 बोतल शराब रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ दो लाख तक कैश लेकर चलते हैं तो आप वह पैसे कहां से लाए, उसे कहां ले जा रहे हैं इसके विस्तृत दस्तावेज दिखाने होंगे। नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग शराब तस्करी और आईपीसी के नियमों के तहत कार्रवाई करती है।

First published on: Mar 16, 2024 07:00 AM

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