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बेंगलुरु के इलाके को मिनी पाकिस्तान कह बैठे हाईकोर्ट के जज! सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दे दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Sep 20, 2024 13:30
High Court Judge Comment Mini Pakistan
Judge V Srishananda

High Court Judge Comment Mini Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान बताया। एक रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश राॅय, जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से कोर्ट को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को होगी।

लाइव लाॅ की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट के जज श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इनमें वे विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे एक बेंगुलरु के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी भी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी वीडियो को शेयर किया है।

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सोशल मीडिया के युग में हम पर कड़ी नजर

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए अटाॅर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में हम पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हमें उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला। हम कर्नाटक हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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First published on: Sep 20, 2024 01:30 PM

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