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गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को लगाई फटकार, गृह सचिव को दिए कार्रवाई के निर्देश

Gujarat High Court: ठाकुर भूपेन्द्र सिंह, गांधीनगर; पुलिसकर्मी की रहस्यमयी मौत के मामले में कार्रवाई न होने पर गुजरात हाई कोर्ट ने डीएसपी और पीआई को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं अदालत ने गृह मंत्रालय को दोनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दरअसल 20 मार्च 2023 को जूनागढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सेवारत […]

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Aug 13, 2023 23:05
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Gujarat High Court Brijesh Lavadiya case
Gujarat High Court Brijesh Lavadiya case

Gujarat High Court: ठाकुर भूपेन्द्र सिंह, गांधीनगर; पुलिसकर्मी की रहस्यमयी मौत के मामले में कार्रवाई न होने पर गुजरात हाई कोर्ट ने डीएसपी और पीआई को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं अदालत ने गृह मंत्रालय को दोनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दरअसल 20 मार्च 2023 को जूनागढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सेवारत कांस्टेबल ब्रिजेश लावड़िया की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुरी तरह से पीटने की पुष्टि 

एक बाग में उनकी फंदे से लटकी हुई लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि बृजेश को बुरी तरीके से पीटा गया है। जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। पुलिस अधिकारियों ने भी वो फोटोज देखे, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया।

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अदालत ने जताई नाराजगी 

आखिरकार पूरा मामला जूनागढ़ से अहमदाबाद गुजरात हाई कोर्ट पंहुचा। इसके बाद तत्कालीन एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी और पीआई वधेर की हाई कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने दोनों से कई सवाल किए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मृतक के फोटोग्राफ देखे हैं? अदालत ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि आप अपने ही विभाग के साथ ये कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि दोनों ने अदालत के आदेश की अवमानना की है। इस पर अधिकारियों के जवाब से कोर्ट और ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने गृह सचिव को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए।

लावड़िया के बेटे ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप 

पूरा मामला आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि ब्रिजेश लावड़िया के बेटे ने पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। परिवार ने डीवाईएसपी के खिलाफ आरोप लगाया कि घटना के बाद उन्होंने ब्रिजेश लावड़िया की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन एसपी रवि तेजा और ए डिविजन पुलिस स्टेशन के पीआई वधेर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। बहरहाल, इस मामले में एसपी हर्षद वाढेर को पूरे मामले की जांच कर 18 अगस्त को रिपोर्ट के साथ गुजरात हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

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HISTORY

Edited By

Pushpendra Sharma

First published on: Aug 13, 2023 11:05 PM

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