EPFO New Claim Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7 करोड़ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ क्लेम सेटलमेंट की समय-सीमा को 7-10 दिनों से घटाकर महज 2 कार्य दिवस (48 घंटे) कर दिया है. इसके लिए ईपीएफओ ने अपने आईटी सिस्टम में 'ऑटो-मोड क्लेम सेटलमेंट' तकनीक लागू की है. अब शिक्षा, बीमारी, विवाह और घर खरीदने जैसे अग्रिम आवेदनों को किसी फील्ड ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बिना एल्गोरिदम और एआई (AI) द्वारा सीधे अप्रूव कर दिया जाता है. यदि आपका UAN आधार से लिंक है और बैंक खाते की पासबुक की स्पष्ट कॉपी पोर्टल पर अपलोड है, तो आपका क्लेम 24 घंटे के भीतर बैंक खाते में क्रेडिट हो सकता है.

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2 दिन में कैसे होगा क्लेम सेटल?

पहले किसी भी पीएफ क्लेम को क्लियर करने के लिए डीलिंग असिस्टेंट, सेक्शन सुपरवाइजर और अकाउंट्स ऑफिसर के जरिए 3-स्तरीय मैनुअल वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता था. इस वजह से सर्वर डाउन होने या कागजात में मामूली खामी पर 20 से 30 दिन का समय लग जाता था. अब नए सिस्टम में ईपीएफओ ने अपने डेटाबेस को सीधे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और UIDAI के सर्वर से जोड़ दिया है.

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नए ऑटो-मोड क्लेम प्रोसेस के फीचर्स

आवेदन जमा होते ही बैकएंड कंप्यूटर सिस्टम केवाईसी (KYC), बैंक खाते और आधार डेटा का मिलान खुद कर लेता है. यदि बैंक डिटेल्स सही हैं तो सिस्टम फॉर्म खारिज करने के बजाय क्लेम तुरंत पास कर देता है. एनपीसीआई की मदद से अप्रूवल मिलते ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) के जरिए राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है.

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48 घंटे में पीएफ निकालने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

यदि आप भी इमरजेंसी में अपने पीएफ खाते से एडवांस राशि निकालना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

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  • Member Unified Portal पर जाएं और UAN व पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • Online Services टैब में जाकर Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) विकल्प चुनें.
  • अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक डालकर वेरीफाई करें.
  • Form-31 (PF Advance) चुनें और निकासी का कारण (बीमारी, शादी या पढ़ाई) सिलेक्ट करें.
  • मांगी गई राशि दर्ज करें और कैंसिल चेक की स्कैन्ड फोटो अपलोड करें.
  • Aadhaar OTP दर्ज करके आवेदन सबमिट कर दें. 24 से 48 घंटे के भीतर क्लेम सेटलमेंट का मैसेज आ जाएगा.