Xiaomi India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को Xiaomi Technology India Pvt Ltd, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि 5,551 करोड़ से अधिक के कथित लेन-देन में भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन किया गया है।
एजेंसी ने कहा कि Xiaomi इंडिया के पूर्व एमडी मनु कुमार जैन और निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर बी राव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) की धारा 10(4) और 10(5) के उल्लंघन के लिए CITI Bank, HSBC Bank और Deutsche Bank AG को भी नोटिस भेजे गए हैं।
The Adjudicating Authority has issued SCN to Xiaomi Technology India, its officials and 3 banks under FEMA on the basis of a complaint filed by the ED with respect to illegal remittances made by the company to the tune of Rs 5551.27 crores: ED pic.twitter.com/i5WibvWViW
— ANI (@ANI) June 9, 2023
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पिछले साल जब्त किए थे रुपए
पिछले साल एजेंसी ने फेमा के प्रावधानों के तहत चीन स्थित श्याओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से संबंधित 5,551.27 करोड़ जब्त किए थे। जांच एजेंसी ने कहा कि पैसा चीनी स्मार्टफोन दिग्गज के बैंक खातों में था और फरवरी में जब्त किया गया था।
क्या जुर्माना भरेगी Xiaomi India?
एजेंसी ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि 5,551.27 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India ने अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है। फेमा 1999 के 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया जा सकता है।
फेमा के तहत ईडी की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार जब यह तय हो जाता है तो एक आरोपी को जुर्माना देना पड़ता है।
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