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Delhi: विशेष अदालत ने दी PFI पदाधिकारियों की रिमांड की इजाजत, ED करेगी 7 दिन पूछताछ

नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को परवेज अहमद (अध्यक्ष, पीएफआई दिल्ली), मोहम्मद इलियास (महासचिव पीएफआई दिल्ली) और अब्दुल मुकीत (कार्यालय सचिव, पीएफआई, दिल्ली) से 7 दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी इन तीनों से दान की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ […]

Edited By : Pulkit Bhardwaj | Updated: Sep 25, 2022 23:19
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को परवेज अहमद (अध्यक्ष, पीएफआई दिल्ली), मोहम्मद इलियास (महासचिव पीएफआई दिल्ली) और अब्दुल मुकीत (कार्यालय सचिव, पीएफआई, दिल्ली) से 7 दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी इन तीनों से दान की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी।

ईडी ने कहा कि उनके परिसरों से जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच भी उनकी मौजूदगी में की जानी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के तीन पदाधिकारियों की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि 2018 से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे।

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ईडी के मुताबिक परवेज ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली में धन के संग्रह की देखभाल की थी। जांच से पता चला कि इस तरह की फंड वसूली की कवायद एक दिखावा था और पीएफआई से सहानुभूति रखने वालों से प्राप्त होने का झूठा अनुमान लगाया गया था, जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकदी कुछ और नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी।

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ईडी के अनुसार यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान दर्ज करने के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।

ईडी ने तीन आरोपियों की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि, अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के लिए जांच की जानी चाहिए, जिसमें इसे छुपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना और उपयोग करना शामिल है। इस निदेशालय की हिरासत के तहत उनकी हिरासत परीक्षा मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों में उनके और अन्य लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने, संदिग्ध धन के स्रोत की जांच करने, मनी ट्रेल और लेयरिंग, प्लेसमेंट और एकीकरण आदि के लिए नियोजित कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनिवार्य है।

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प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश हुए। ईडी के वकीलों द्वारा दी गई दलील को नोट करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने तीनों आरोपियों का नाम बदलकर 7 दिन के रिमांड पर कर दिया।

ईडी ने आगे कहा कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए की जांच से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है।

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Edited By

Pulkit Bhardwaj

Edited By

Manish Shukla

First published on: Sep 24, 2022 01:18 PM

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