डॉन छोटा राजन से जुड़े 26 साल पुराने हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में CBI कोर्ट का आया फैसला, जानें क्या हुआ?
Edited By Bhola Sharma

gangster Rajendra Sadashiv Nikalje aka Chhota Rajan
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gangster Rajendra Sadashiv Nikalje aka Chhota Rajan
Chhota Rajan: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया। मामला मुंबई के ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश से जुड़ा है। डॉक्टर दत्ता की 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश रचने का आरोप छोटा राजन पर लगा था।विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएम पाटिल ने सबूतों के अभाव में राजन को हत्या के संबंध में सभी आरोपों से बरी कर दिया।
डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपनी जीप से पवई से घाटकोपर जा रहे थे। आरोप है कि मोटरसाइकिल पर आए चार हमलावरों ने डॉ. सामंत की जीप को रोका और उन पर 17 गोलियां चलाईं। गोली उनके चेहरे और गर्दन पर लगी थीं। डॉ. सामंत को तुरंत पास के अनिकेत नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
घटना के बाद डॉ. सामंत के ड्राइवर भीमराव सोनकांबले की शिकायत के आधार पर साकीनाका पुलिस स्टेशन में चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मुकदमे के पहले सेट में कुछ स्थानीय लोगों पर मुकदमा चलाया गया और जुलाई 2000 में फैसला सुनाया गया। राजन के खिलाफ मामले में एक अन्य गैंगस्टर गुरु साटम और राजन के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट रोहित वर्मा को फरार दिखाया गया, और उनका मुकदमा अलग कर दिया गया।
राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था। बाद में, सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को अपने हाथ में ले लिया और डॉ. सामंत की हत्या के मामले में राजन पर मुकदमा चलाया।
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