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Black Number Plate: किसे मिलती है काली नंबर प्लेट? कैसे करें अप्लाई और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

Black Number Plate: काले रंग की नंबर प्लेट उन कारों के लिए अलॉट होती है, जो किराये पर लेकर खुद ड्राइव की जाती हैं। इन प्लेट्स के लिए RTO ऑफिस जाकर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। कुछ फॉर्म भरकर अप्लाई करना होता है। आइए जानते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Aug 7, 2025 16:00
Black Number Plate | Commercial Vehicles | Self Drive Rental Car
भारत में 5 प्रकार की नंबर प्लेट गाड़ियों के लिए अलॉट की जाती है।

Black Number Plate Update: कारों पर सफेद, पीले और हरे रंग की नंबर प्लेट देखी होगी, लेकिन क्या काले रंग की नंबर प्लेट देखी है? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में काले रंग की नंबर प्लेट भी अलॉट होती है, जिसका इस्तेमाल उन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए किया जाता है, जो सेल्फ-ड्राइव (Self-Drive Rental) के लिए किराए पर दिए जाते हैं। यह गाड़ियां बड़े शहरों में और लग्जरी होटलों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें लोग बिना ड्राइवर के किराए पर लेकर खुद ड्राइव करते हैं।

काला बैकग्राउंड, पीले रंग के नंबर

बता दें कि काले रंग की नंबर प्लेट पर नंबर यलो कलर में लिखे होते हैं। वहीं इस नंबर प्लेट वाली गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस नंबर को इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हो सकते हैं। कुछ राज्यों में ट्रक या बस जैसे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी काली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि साल 2000 से पहले कमर्शियल व्हीकल्स के लिए काली नंबर प्लेट का उपयोग आम था, लेकिन अब यह प्लेट सेल्फ-ड्राइव रेंटल व्हीकल्स के लिए अलॉट होती है।

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प्लेट के लिए कैसे करें आवेदन?

बता दें कि सेल्फ ड्राइव रेंटल व्हीकल के लिए काले नंबर की प्लेट चाहिए तो पहले अपनी गाड़ी को कमर्शियल व्हीकल के रूप में रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए लोकल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स डिटेल, इंश्योरेंस पेपर और परमिट चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी RTO से संपर्क कर सकते हैं। RTO में आवेदन फॉर्म नंबर 20, बिक्री प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म नंबर 21, सड़क सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म नंबर 22 भरना होगा। बीमा पॉलिसी और कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। यह सभी डॉक्यूमेंट वेरिफाई होने के बाद फीस भरनी होगी, जिसके बाद ब्लैक नंबर प्लेट अलॉट हो जाएगी।

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4 और रंगों की नंबर प्लेट होती

बता दें कि काले रंग की नंबर प्लेट के अलावा सफेद रंग की नंबर प्लेट अलॉट होती है, जो निजी वाहनों के लिए इस्तेमाल होती है। पीले रंग की नंबर प्लेट कमर्शियल व्हीकल्स को मिलती है, जैसे टैक्सी, बस, ट्रक, कैब आदि। इन वाहनों को ड्राइव करने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। हरे रंग की नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए मिलती है, जो प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। नीले रंग की नंबर प्लेट विदेशी दूतावासों या राजनयिकों की गाड़ियों के लिए अलॉट होती है। इन प्लेट्स पर देश कोड भी लिखे होते हैं।

First published on: Aug 07, 2025 03:44 PM

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