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Bihar: बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत याचिका खारिज

पटना: बिहार के दानापुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले कार्तिक ने बुधवार को नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा था। कार्तिक सिंह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं और उन्हें पार्टी के कोटे से बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री बनाया […]

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Sep 1, 2022 17:30

पटना: बिहार के दानापुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले कार्तिक ने बुधवार को नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा था। कार्तिक सिंह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं और उन्हें पार्टी के कोटे से बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया था।

जानकारी के मुताबिक कार्तिक कुमार सिंह पर वर्ष 2014 में अपहरण से जुड़े एक मामले में आरोपित हैं। दानापुर की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक सितंबर तक के लिए राहत दी है। आज फिर इस मामले में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कार्तिक सिंह को अपहरण के एक मामले में 16 अगस्त को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था। लेकिन वह इसकी बजाए उस दिन पटना राजभवन में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में नए मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए पहुंच गए।

 

First published on: Sep 01, 2022 05:20 PM

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