अरविंद केजरीवाल को एक और राहत, गोवा कोर्ट ने खारिज की याचिका, 'पैसे लो वोट दो' पर दिया था बयान

Arvind Kejriwal Goa Court Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रद्द हो गई है। ऐसे में केजरीवाल को शराब घोटाले में लग रहे झटकों के बीच बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें जमानत कब मिलेगी, लोगों को इसका इंतजार है।

Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case

Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case

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Arvind Kejriwal Goa Court Case Hearing: दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, जिससे लोग भड़क गए थे। उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई थी।

7 साल बाद केस में फैसला आया है और तिहाड़ जेल में कैद AAP अध्यक्ष केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस रद्द कर दिया है। दरअसल, गोवा में चुनाव प्रचार करते हुए एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। इस बयान की उस समय विरोधियों ने काफी आलोचना की थी।

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गोवा में 2 विधानसभा चुनाव लड़ चकी AAP

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा पुलिस स्टेशन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। केस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी के एक्ट में दर्ज किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171 (ई) लगाई गई थी।

नवंबर 2023 में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को समन भेजा था। पिछले 7 साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसका आज निपटारा हो गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी 2017 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2022 में 2 सीटें हासिल की थीं।

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केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया हुआ है। वह इस समय तिहाड़ जेल में कैद हैं। उन पर दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे हैं। गत 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ED उन्हें 10वां समन देने उनके घर पहुंची थी और 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अपने साथ ले गई थी।

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इसके बाद ED ने केजरीवाल को 2 बार रिमांड पर लिया और पूछताछ में कई खुलासे होने का दावा किया। ED की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि उन्होंने जमानत याचिका दायर की गई है, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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