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अरविंद केजरीवाल को एक और राहत, गोवा कोर्ट ने खारिज की याचिका, ‘पैसे लो वोट दो’ पर दिया था बयान

Arvind Kejriwal Goa Court Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रद्द हो गई है। ऐसे में केजरीवाल को शराब घोटाले में लग रहे झटकों के बीच बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें जमानत कब मिलेगी, लोगों को इसका इंतजार है।

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Arvind Kejriwal Goa Court Case Hearing: दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, जिससे लोग भड़क गए थे। उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई थी।

7 साल बाद केस में फैसला आया है और तिहाड़ जेल में कैद AAP अध्यक्ष केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस रद्द कर दिया है। दरअसल, गोवा में चुनाव प्रचार करते हुए एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। इस बयान की उस समय विरोधियों ने काफी आलोचना की थी।

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गोवा में 2 विधानसभा चुनाव लड़ चकी AAP

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा पुलिस स्टेशन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। केस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी के एक्ट में दर्ज किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171 (ई) लगाई गई थी।

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नवंबर 2023 में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को समन भेजा था। पिछले 7 साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसका आज निपटारा हो गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी 2017 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2022 में 2 सीटें हासिल की थीं।

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केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया हुआ है। वह इस समय तिहाड़ जेल में कैद हैं। उन पर दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे हैं। गत 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ED उन्हें 10वां समन देने उनके घर पहुंची थी और 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अपने साथ ले गई थी।

इसके बाद ED ने केजरीवाल को 2 बार रिमांड पर लिया और पूछताछ में कई खुलासे होने का दावा किया। ED की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि उन्होंने जमानत याचिका दायर की गई है, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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First published on: Apr 06, 2024 11:02 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं एमफिल कोर्स किया है। 13 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हूं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के माल‍िकाना हक वाले News 24 हिंदी डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हूं। चीफ सब एडिटर की भूमिका निभाते हुए यहां की कोर टीम का हिस्सा हूं। नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम, फीचर आदि टॉपिक कवर करती हूं। घूमने, खाने और शॉपिंग की शौकीन खुशबू को नए ट्रेंड, नई जगह और ऐडवेंचर की तलाश रहती है।

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