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CJI ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर लगाई मुहर, पढ़ें 10 Points में SC का फैसला

Article 370 Verdict : SC ने कहा कि देश का जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है, इसलिए विशेष राज्य दर्जा हटाने का फैसला बरकरार रहेगा।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Dec 11, 2023 14:13
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Article 370 Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच जजों की पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। SC ने मोदी सरकार को राहत देते हुए कहा कि देश का जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है, इसलिए विशेष राज्य दर्जा हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। 10 प्वाइंट में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा है?

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ, SC ने जारी की डेडलाइन

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पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बातें

  1. CJI चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर चायिकाओं पर अलग-अलग जजों की ओर से 3 फैसले हैं।
  2. पहला चीफ जस्टिस का फैसला है तो दूसरा जस्टिस बीआर गवई एवं सूर्यकांत का। इन दोनों फैसलों से जस्टिस संजीव खन्ना सहमत हैं, जबकि जस्टिस एमके कौल की एक अस्थायी मत है।
  3. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर में 2018 के दिसंबर महीने में लगाए गए राष्ट्रपति शासन पर कोई भी जजमेंट देने से मना कर दिया है, क्योंकि इस विषय पर याचिका दाखिल नहीं थी।
  4. सुप्रीम कोर्ट ने माना किया कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद राष्ट्रपति के पास आर्टिकल-370 समाप्त करने का अधिकार है और इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी करने की शक्ति है।
  5. SC ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य दर्जा आर्टिकल 370 विघटन नहीं, बल्कि संवैधानिक एकीकरण के लिए था। ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान कर सकते हैं।
  6. सीजेआई ने कहा कि युद्ध के हालात में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यह आर्टिकल-370 सिर्फ एक अस्थाई प्रावधान था।
  7. आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के पुनर्गठन को सही माना और इसे बरकरार रखने का आदेश दिया है।
  8. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए डेडलाइन जारी कर दी थी। SC ने अगले साल 30 सितंबर 2024 तक चुनाव आयोग को इलेक्शन कराने के निर्देश दिए हैं।
  9. जस्टिस एमके कौल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विद्रोहों की वजह से पलायन हुआ। वहां की स्थिति को देखते हुए सेना को लगाना पड़ा।
  10. जस्टिस एमके कौल ने इस मामले में अपना निष्कर्ष सुनाते हुए कहा कि जो कुछ अब हो चुका है वो हो गया, अब हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए।

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News24 हिंदी

First published on: Dec 11, 2023 02:02 PM

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