Air India Urination Case: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और DGCA को भेजा नोटिस, छह हफ्ते में मांगा जवाब
Edited By Bhola Sharma

Supreme Court
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Air India Urination Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) से 72 वर्षीय एक महिला की याचिका पर जवाब मांगा है। यह मामला एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई पेशाबकांड से जुड़ा है। महिला 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही थी, तभी एक यात्री ने उस पर पेशाब कर दिया था। महिला ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी घटनाओं से निपटने और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए डीजीसीए और एयरलाइंस के लिए सख्त नियमों की मांग की है।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने की। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता राहुल नारायण सत्तर वर्षीय याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए। जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और डीजीसीए का पक्ष रखा। पीठ ने केंद्र और डीजीसीए हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।
Air India urination case: SC issues notice on woman victim's plea for guidelines to deal with unruly passengers
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— ANI Digital (@ani_digital) May 8, 2023
महिला 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में थी। तभी शंकर मिश्रा नाम के यात्री ने शराब के नशे में धुत होकर महिला पर पेशाब कर दिया। घटना के बाद पीड़िता ने एयरलाइन कंपनी में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि घटना के बाद एयर इंडिया और डीजीसीए अपने कर्तव्यों के निवर्हन में विफल रहे। उन्हें दुर्गंध भरी गीली सीट पर बैठने को मजबूर किया गया। उनका आरोप है कि घटना के बाद उन पर समझौता करने का दबाव बनाया गया।
आरोपी को छह जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। उसे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने 31 जनवरी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
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