---विज्ञापन---

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज, कहा- योजना मनमानी नहीं है

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह याचिकाएं गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Apr 10, 2023 15:43
Share :
Same Gender Marriage, Supreme Court
supreme court

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह याचिकाएं गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की थीं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थीं याचिका

कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। बता दें कि फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

---विज्ञापन---

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी।

वायुसेना भर्ती से संबंधित याचिका पर मांगा जवाब

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले भारतीय वायु सेना में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य याचिका को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने केंद्र से भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित तीसरी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

---विज्ञापन---
HISTORY

Written By

Rakesh Choudhary

First published on: Apr 10, 2023 03:43 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें