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EPFO: PF खाता चाहते हैं बंद करना, जानें क्या है प्रोसेस?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) एक प्रकार का फंड है, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है और नियोक्ता उसी योगदान के बराबर राशि फंड में जमा करता है। आइए जानते हैं कि इस खाते को बंद करने की प्रक्रिया क्या होती है?

Author Edited By : Shivani Jha Updated: May 16, 2025 12:42
EPFO News
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कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) एक प्रकार का फंड है, जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है और नियोक्ता उसी योगदान के बराबर राशि फंड में जमा करता है। इस खाते में जमा की गई कुल राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत, आप पूरी राशि निकाल सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद ही EPF खाता बंद कर सकते हैं या फिर उससे पहले भी आपना खाता बंद कर सकते हैं। हालांकि, कुछ शर्तें हैं जिनके तहत आप कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) राशि का दावा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रोसेस को आप कैसे पूरा कर सकते हैं?

क्या ईपीएफ खाता बंद करना संभव है?

ईपीएफ खाता बंद करना आसान काम नहीं है। ईपीएफ खाता केवल दो स्थितियों में बंद किया जा सकता है। जैसे कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पूरी राशि उस नामिती को दी जाएगी जिसे खाता खोलते समय नामित किया गया था। वहीं अगर पति नामिती बनाया गया था और तलाक के बाद पत्नी की मौत हुई है तो परिवार के अन्य सदस्य को अधिकार दिया जाता है कि वह उस खाते को बंद करवा सके। वहीं जब कोई  कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है और पूरी राशि निकाल सकता है और खाते को बंद करवा सकता है।

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पीएफ राशि कैसे निकालें?

1. ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।

2. अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें। ‘साइन इन’ पर क्लिक करें।

3. ऑनलाइन सेवाएं’ टैब के अंतर्गत ‘दावा (फॉर्म-31, 19, 10 डी एवं 10सी)’ पर क्लिक करें।

4. सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद ‘सत्यापन’ विकल्प पर क्लिक करें।

5. प्रमाणपत्र’ पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘हां’ का चयन करें।

5. ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘केवल पीएफ निकासी (फॉर्म 19)’ चुनें।

6. अपना पूरा पता दर्ज करें, अस्वीकरण पर टिक करें और ‘आधार ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।

7. आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

8. आवश्यक फ़ील्ड में ओटीपी दर्ज करें और अपना आवेदन जमा करें।

9. आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने के बाद, एक संदर्भ संख्या उत्पन्न होगी।

10. 15-20 दिनों के भीतर आपको अपने UAN से जुड़े बैंक खाते में पूरी राशि प्राप्त हो जाएगी।

ईपीएफ निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज

ईपीएफ क्लेम ऑनलाइन दर्ज करने के लिए आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। हालांकि, आपको ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी पासबुक या चेक बुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। साथ ही ये ध्यान रखना  है कि पासबुक या चेक बुक में सभी विवरण, जैसे बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और नाम, अधिकारियों के लिए पढ़ने योग्य होने चाहिए।

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First published on: May 16, 2025 12:42 PM

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