Madras High Court Stay on Drishyam 3: दृश्यम सीरीज के तीसरे भाग ने रिलीज के बाद भी सुर्खियां बटोर रखी हैं. फिल्म थिएटर में अच्छा कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन अब ओटीटी रिलीज पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने तेलुगु डब्ड वर्जन के ओटीटी रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह फैसला राजकुमार थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर आया है.
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कैसे हुई विवाद की शुरुआत?
दृश्यम 3 मोहनलाल की फिल्म है, जिसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. यह फिल्म 21 मई 2026 को रिलीज हुई और दुनिया भर में करीब 330 करोड़ रुपये कमा चुकी है. दर्शकों को कहानी और मोहनलाल का अभिनय पसंद आया. फिल्म प्राइम वीडियो पर 18 जून से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली थी. लेकिन मद्रास कोर्ट के फैसले ने सबकुछ रोक दिया.
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दअरसल, इस फिल्म के तुलुगू वर्जन को लेकर कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं. राजकुमार थिएटर्स, जिसकी अगुवाई श्रीप्रिया सेथुपति और राजकुमार सेथुपति कर रहे हैं, का कहना है कि उन्हें फिल्म के तेलुगु रीमेक और डब्ड वर्जन के पूरे अधिकार मिले हुए हैं. उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी तेलुगु वर्जन रिलीज न करे.
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कोर्ट का फैसला आया
आज यानी 17 जून 2026 को जस्टिस के. कुमारेश बाबू ने अंतरिम आदेश जारी किया. कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और अन्य लोगों को रोका कि वे तेलुगु डब्ड वर्जन को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज न करें. यह रोक तब तक रहेगी जब तक मामला पूरी तरह सुलझ न जाए.
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राजकुमार थिएटर्स का दावा है कि उन्होंने पहले ही तेलुगु अधिकार खरीद लिए थे. अगर कोई कंपनी या प्लेटफॉर्म उनके अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसे खुद का नुकसान उठाना पड़ेगा. कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था और अब सुनवाई जारी है.
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दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है एक विवाद
इस फिल्म का ये पहला विवाद नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी फिल्म के हिंदी रीमेक और डिजिटल राइट्स के ऊपर पैन स्टूडियोज (Panorama Studios) और वायकॉम 18 आपस में भिड़े हुए हैं. जिसके कारण इसके हिंदी डब या रीमेक को लेकर भी कानूनी पेचीदगियां बनी हुई हैं.
अब आगे क्या होगा?
यह मामला फिल्म इंडस्ट्री में अधिकारों और कॉपीराइट के महत्व को दिखाता है. बड़े बजट की फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूशन और भाषाई अधिकार अक्सर विवाद का कारण बनते हैं. अब दृश्यम 3 का ओटीटी रिलीज तब तक फंसा रहेगा, जब तक कोर्ट की तरफ से इजाजत ना मिल जाए.
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