इस उम्र से कम बच्चों की कोचिंग संस्थानों में No Entry, MP सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

News Coaching Guideline: केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। भोपाल के कोचिंग संस्थान अब मनमानी नहीं कर पाएंगे।

new guideline for coaching

सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन

News Coaching Guideline: अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 से वर्ष कम आयु के स्टूडेंट्स को अपने संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में काफी कड़ा एक्शन लिया है और एक गाइडलाइन जारी किया है।

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16 साल से कम उम्र के बच्चो की ‘नो एंट्री’

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चो की ‘नो एंट्री’ हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य की शिक्षा विभाग से पारित आदेश से कोचिंग संस्थानों के मनमानी पर रोक लगेगी।

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मनमानी फीस वसूलने पर होगी जेल

राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य शहरों के कोचिंग संस्थान अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मप्र उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुतानिक कोचिंग संस्थाओं द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर जिम्मेदार व्यक्तियों को जेल हो सकती है। कोचिंग का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

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मप्र उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश

Coaching New Guidelines

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दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी

बीते कुछ महीनों में कोटा और अन्य शहरों की कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की आत्हत्या के मामले सामने आए थे, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इन घटनाओं ने केंद्र सरकार की चिंताएं बाधा दी थी। उम्मीद की जा रही है कि इस नई गाइडलाइन से ऐसे दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी।

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