Rupee Co-operative Bank shutdown: महाराष्ट्र के पुणे में मुख्यालय वाला रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड आज (22 सितंबर, 2022) से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और छह सप्ताह का समय दिया था। अब जहां समय पूरा होने पर रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड बंद होने जा रहा है। 10 अगस्त को आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा था कि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
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हालांकि, आरबीआई ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में, इसका निर्देश छह सप्ताह के बाद यानी 10 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। नतीजतन, रुपया सहकारी बैंक 22 सितंबर, 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, ‘रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे’ को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (महाराष्ट्र) से भी रुपया सहकारी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
बताया गया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का साधन न होने के चलते यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन करना नहीं होगा। इस कारण बैंक बंद के निर्देश दिए गए।
रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड में जमाकर्ता के पैसों का क्या होगा?
रुपया सहकारी बैंक अब बंद हो रहा है और ऐसे में बैंक के खाताधारकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) जमाकर्ताओं के पैसों को लौटाएगा।
सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
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18 मई, 2022 तक, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) पहले ही कुल बीमित जमा राशि के 700.44 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।
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