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RBI ने इस बैंक पर लगाए कड़े प्रतिबंध, यूजर्स नहीं न‍िकाल पाएंगे 10,000 रुपये से ज्यादा पैसे

भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से अधिकतम 10000 रुपये ही निकाल सकेंगे.

Author Written By: Vandana Bharti Author Published By : Vandana Bharti Updated: Oct 9, 2025 22:30

भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. अब ग्राहक अपने खातों से अधिकतम 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे. RBI ने कहा कि हाल के महीनों में बैंक के संचालन को लेकर कई चिंताएं जताई गई थीं. केंद्रीय बैंक ने बैंक के संचालन पर उसके बोर्ड और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. RBI ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया.

नई शर्तों के अनुसार, बैंक अब RBI की मंजूरी के बिना न तो नए ऋण या अग्रिम दे पाएगा और न ही नई जमा राशि या उधार स्वीकार कर पाएगा. हालांकि, बैंक को ग्राहकों की जमा राशि को उनके ऋणों के विरुद्ध समायोजित करने की छूट दी गई है.

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RBI ने कहा कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति कमजोर है, इसलिए ग्राहकों की निकासी पर यह सीमा लगाई गई है. RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक अपने सीमित परिचालन जारी रख सकेगा.

इसके अलावा, पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अधिकतम 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. RBI ने कहा कि वह बैंक की स्थिति पर नजर रखता रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर अपने निर्देशों में संशोधन कर सकता है. ये प्रतिबंध 8 अक्टूबर, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे और स्थिति के अनुसार इनकी समीक्षा की जाएगी.

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First published on: Oct 09, 2025 10:30 PM

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