Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana : आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में आवास, रोजगार, बीमा, पेंशन जैसी कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना।’
ये केंद्र सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत जरूरतमंद और गरीब वर्गो का फ्री में इलाज किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र लोगों का सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है फिर ये लोग सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री में करवा सकता है।
आयुष्मान योजना में बड़ी तादाद में अस्पताल रजिस्टर्ड यानी पैनल में शामिल है। इन अस्पतालों आयुष्मान कार्डधारक फ्री में अपना इलाज करा सकता है। लेकिन, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पैनल में शामिल अस्पताल भी फ्री में इलाज करने से मना कर देता है।
कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अगर पैनल में शामिल हॉस्पिटल आयुष्मान कार्डधारक का इलाज करने से मना करता है तो आपक इसकी शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत पर उस अस्पताल पर कार्रवाई भी हो सकती है।
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आयुष्मान कार्ड पैनल में शामिल हॉस्पिटल अगर अपने यहां मौजूद बीमारियों का इलाज करने से मना करता है तो आप टोल फ्री नंबर और आधिकारिक पोर्टल इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी अलग-अलग टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।
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आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर 14555 है। इस पर देश के किसी भी इलाके से कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही यूपी में रहने वाले 180018004444 पर, मध्य प्रदेश के लोग 18002332085, बिहार में 104, उत्तराखंड में लोग 155368 और 18001805368 टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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(Klonopin)