Pan-Aadhar Link: 30 तारीख से पहले कर लें ये काम, नहीं तो बुरे फंसेंगे!
Edited By Nitin Arora

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Pan-Aadhar Link: आयकर विभाग ने पिछले महीनों एक बार फिर से आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा चुका है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा कर लें।
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है उन्हें आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा करने में विफल होने पर, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और पैन की आवश्यकता वाली सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा।
आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है। विभाग के अनुसार, पैन और आधार को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना है। वहीं, बताया गया कि अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे आधार कार्ड से लिंक करने पर वह दोबारा से एक्टिव हो जाएगा।
देखिए आपका आधार से पैन को लिंक करना बहुत जरूरी है। हम आपको ऐसे कई कारण बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको दोनों दस्तावेजों को जोड़ना चाहिए।
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