Nitin Arora
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Income Tax Return: आयकर विभाग ने इस हफ्ते बताया था कि 18 जुलाई तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 7 दिन पूर्व है। पिछले साल, 25 जुलाई तक 3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। कर विभाग ने उन लोगों से भी आग्रह किया, जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है कि वे अंतिम समय के प्रेशर से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें।
कर विभाग ने कहा, ’18 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ ITR में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं यानी 91 फीसदी से ज्यादा दाखिल आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं। ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित हो चुके हैं। इसलिए, हमें उम्मीद है कि हम गति बरकरार रखेंगे।’
वित्तीय वर्ष 2022-23 (assessment year 2023-24) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने हाल ही में करदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय तारीख के विस्तार पर विचार नहीं कर रहा है।
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आईटीआर फाइल करने के बाद चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, इसे वेरिफाई करना एक अहम काम है। यदि सत्यापन नहीं किया गया है, तो आईटीआर को कानूनी नहीं माना जा सकता है और विभाग द्वारा संसाधित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, करदाताओं को कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
इसके अलावा बैंक अकाउंट व डिमैट अकाउंट से भी ITR सत्यापन किया जा सकता है।
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