Nitin Arora
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Money limitations: भारत में डिजिटल लेन-देन अब अधिक प्रचलित हो गया है। हालांकि, अभी भी नागरिक घरों में पैसे रखने के पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं। ऐसे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति घर में कितना कैश रखा जा सकता है? बता दें कि इसकी भी सीमा हैं।
हालांकि, आयकर अधिनियम घर में जमा की जा सकने वाली धनराशि पर कोई सीमा तो नहीं लगाता है, लेकिन यदि आयकर अधिकारी छापेमारी करते हैं, तो व्यक्ति को धन के स्रोत को प्रस्तुत करना होगा। वहीं, अगर दस्तावेज घर में रखी गई राशि से मेल नहीं खाते हैं, तो आयकर अधिकारी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं।
आयकर कर्मियों द्वारा कुछ स्थितियों में बेहिसाब धन को जब्त किया जा सकता है और कुल धनराशि का 137 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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इस तरह के जुर्माने से बचने और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आयकर विभाग द्वारा बनाए गए नकदी से संबंधित नियमों को याद रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी ऋण या जमा के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। यह नियम व्यक्ति की अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भी लागू होता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना तभी लगाया जा सकता है, जब वे बेहिसाब और स्रोतहीन हों।
इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का आदेश है कि एक बार में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने या निकालने पर पैन नंबर और संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाए। एक खाताधारक को एक वर्ष में 20 लाख रुपये नकद जमा करने पर अपना पैन और आधार विवरण प्रदान करना होगा।
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कोई भी भारतीय नागरिक जांच निकाय द्वारा जांच के अधीन हो सकता है यदि संपत्ति की बिक्री या खरीद का भुगतान नकद में 30 लाख रुपये से अधिक की राशि में किया जाता है। यदि कोई कार्डधारक अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग एक लेनदेन में एक लाख रुपये से अधिक का खर्चा करता है, तो जांच हो सकती है।
भारत के आयकर कानून किसी भी कारण से 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ही लेन-देन में ₹ 3 लाख के सोने के आभूषण खरीद रहे हैं, तो आपको चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान करना होगा।
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