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इनकम टैक्स में HRA क्लेम करते हैं तो 5 बातें ध्यान रखें, नहीं तो हो सकती है परेशानी

HRA Claim in ITR : अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और उसमें HRA (House Rent Allowance) क्लेम करते हैं तो ज्यादा सजग रहने की जरूरत हैं। कोई भी जानकारी गलत न दें। नहीं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आप कई तरह की परेशानियों में पड़ सकते हैं।

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: May 18, 2024 21:06
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HRA
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Keep 5 Thing in Mind During HRA Claim in ITR : ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल कर दें। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और इस बार पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं तो आपको HRA क्लेम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल, हाल ही में इनकम टैक्स विभाग को इस बात का पता चला था कि काफी लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी तरीके से HRA क्लेम कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसा कोई काम न करें।

सैलरीड पर्सन के लिए HRA क्लेम करने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि वह एम्प्लॉई किराए के मकान में रह रहा हो। किराए के मकान में रहने पर ही HRA का फायदा लिया जा सकता है। HRA क्लेम के लिए सैलरीड पर्सन कंपनी के HR को किराए की रसीद और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देता है। कई कंपनियां एम्प्लॉई से एक फॉर्म भी भरवाती हैं जिसमें मकान मालिक का नाम और उसका PAN नंबर लिखा होता है। अगर आप किराए पर नहीं रहते हैं लेकिन अपने माता-पिता या किसी रिलेटिव के यहां रहते हैं और वहीं से ऑफिस आना-जाना है तो भी HRA का फायदा मिलता है। इसके लिए किसी टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लें।

HRA

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HRA क्लेम के लिए ध्यान रखें ये 5 बातें

  1. जहां भी रहते हैं, वहां का रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और कंपनी में सही रेंट एग्रीमेंट की ही कॉपी दें।
  2. मकान मालिक का PAN नंबर पूछें और कंपनी से मिले फॉर्म से सही पैन नंबर दर्ज करें।
  3. किराए की फर्जी रसीद न बनाएं। अगर मकान मालिक रसीद न दे तो खुद रसीद बुक ले आएं और मकान मालिक को बताकर ही रसीद काटें और उसके साइन करवा लें।
  4. मकान मालिक को घर का किराया कैश में न दें। हमेशा उनके अकाउंट में जमा कराएं ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
  5. मकान मालिक पैन नंबर न दे तो किसी भी शख्स का पैन नंबर न भरें। बाद में आपको और पैन नंबर वाले शख्स, दोनों को परेशानी हो सकती है।

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मकान मालिक को मिल सकता है नोटिस

अगर आप मकान मालिक हैं और घर में कोई किराएदार रहता है तो उसे किराए की पक्की रसीद दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और किराएदार आपके पैन का इस्तेमाल करता है तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि किराए में इमानदारी दिखाएं और खुद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।

First published on: May 18, 2024 09:06 PM

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