Nitin Arora
Read More
ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है यानी की आज आखिरी दिन है। इस बीच आयकर विभाग उन करदाताओं से निपटने के अपने प्रयास तेज कर रहा है जो करों से बचने के लिए नकली किराए की रसीदों का उपयोग कर सकते हैं।
लग सकता है 200% तक जुर्माना
वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना (धारा 10(13ए) के अनुसार) ₹1 लाख तक के किराए पर कर छूट का दावा करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कर विभाग से नोटिस जारी करते हुए कर छूट को मान्य करने के लिए सबूत मांग रहा है।
यदि इनमें किसी प्रकार का झूठ पाया जाता है तो कर विभाग उन करदाताओं को नोटिस जारी कर सकता है। सबसे बड़ी बात अगर यह पाया जाता है कि आय कम बताई गई है, तो विभाग के पास गलत बताई गई आय पर लागू कर का 200% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। तो किसी भी हाल में आयकर भरते समय गलत जानकारी ना दें।
आयकर विभाग कई प्रावधानों के तहत कई कारणों से आयकर नोटिस जारी करता है। इनमें आम तौर पर, करदाता को अपना आयकर रिटर्न गुम होने या देर से दाखिल करने, गलत तरीके से दाखिल करने, गलत कर रिफंड का दावा करने और कई अन्य कारणों से आयकर नोटिस मिलता है। आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), धारा 156, धारा 245 और धारा 148 के तहत आयकर नोटिस जारी किया जाता है।
(Ativan)
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।