ITR Filing: टैक्स रिटर्न फाइल करने में भारी पड़ेगी ये गलती, लग सकता है 200 फीसदी जुर्माना!

ITR FILING

ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है यानी की आज आखिरी दिन है। इस बीच आयकर विभाग उन करदाताओं से निपटने के अपने प्रयास तेज कर रहा है जो करों से बचने के लिए नकली किराए की रसीदों का उपयोग कर सकते हैं।

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आयकर विभाग गलत या गलत आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। नकली किराए की रसीदें जमा करने से लेकर झूठे डोनेशन तक, कर विभाग सक्रिय रूप से ऐसे रिटर्न को चिह्नित कर रहा है।

लग सकता है 200% तक जुर्माना

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वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना (धारा 10(13ए) के अनुसार) ₹1 लाख तक के किराए पर कर छूट का दावा करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कर विभाग से नोटिस जारी करते हुए कर छूट को मान्य करने के लिए सबूत मांग रहा है।

यदि इनमें किसी प्रकार का झूठ पाया जाता है तो कर विभाग उन करदाताओं को नोटिस जारी कर सकता है। सबसे बड़ी बात अगर यह पाया जाता है कि आय कम बताई गई है, तो विभाग के पास गलत बताई गई आय पर लागू कर का 200% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। तो किसी भी हाल में आयकर भरते समय गलत जानकारी ना दें।

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परेशानी से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

  • एक वैध किराये की ही जानकारी को शेयर करें।
  • ऑनलाइन भुगतान या फिर चेक के रूप में किए गए किराए के भुगतान को साझा करें।
  • ₹1 लाख से अधिक भुगतान के लिए मकान मालिक के पैन का उल्लेख करें।
  • उपयोगिता बिल भुगतान का रिकॉर्ड रखें।
  • यदि उपलब्ध न हो तो मकान मालिक से पैन घोषणा पत्र प्राप्त करें।

वो प्रमुख कारण, जिसमें मिल सकता है नोटिस

आयकर विभाग कई प्रावधानों के तहत कई कारणों से आयकर नोटिस जारी करता है। इनमें आम तौर पर, करदाता को अपना आयकर रिटर्न गुम होने या देर से दाखिल करने, गलत तरीके से दाखिल करने, गलत कर रिफंड का दावा करने और कई अन्य कारणों से आयकर नोटिस मिलता है। आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), धारा 156, धारा 245 और धारा 148 के तहत आयकर नोटिस जारी किया जाता है।

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