Income Tax Return: बिलेटेड आईटीआर फाइल करने को बचे हैं सिर्फ 3 दिन, अगर अब डेडलाइन निकल गई तो...
Edited By Nitin Arora

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Income Tax Return: टैक्सपेयर्स ध्यान दें, आपके लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। FY2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई, 2022 था। हालांकि, अगर आप इस समय सीमा से चूक गए हैं, तो अब आपके पास एक और मौका है। हालांकि, अगर अब भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो फिर यह एक मुसीबत लेकर आएगा।
2022 खत्म होने से पहले जो रिटर्न फाइल होगी उसे विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाएगा। यदि आप अपना आईटीआर अभी (विलंबित आईटीआर) दाखिल कर रहे हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए देर से फाइलिंग शुल्क/जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत के रूप में, अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देर से दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
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विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 है। अब जिस किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच रिटर्न फाइल की होगी, तो वह विलंबित आईटीआर के तहत ही आएगी। तो ऐसे में जुर्माना अदा करना होगा। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा को भी चूक जाता है, तो वह तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा जब तक कि आयकर विभाग कर नोटिस नहीं भेज देता।
विलंबित आईटीआर दाखिल करने का विलंबित शुल्क/जुर्माना चालान संख्या 280 का उपयोग करके देय है। भुगतान NSDL की वेबसाइट पर ऑनलाइन या बैंक शाखा में जाकर किया जा सकता है।
बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फाइलिंग फीस वित्त वर्ष 2017-18 से प्रभावी है। कानून के अनुसार, दंड/विलंब फाइलिंग शुल्क दो प्रकार से देखे जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद, यानी 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल किया है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। हालांकि, अगर विलंबित आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू हो सकता है।
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