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Income Tax: नई या पुरानी टैक्स रिजीम में कहां, कितना बचेगा पैसा? समझें फायदे का पूरा गणित

Tax Liability Under New Regime: न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। जबकि सैलरीड क्लास के लिए यह राहत थोड़ी ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की थी।

Author Edited By : Neeraj Updated: Feb 24, 2025 08:48
income tax regime
सांकेतिक तस्वीर।

Income Tax Calculation: बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि, यह राहत केवल न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ही है। 1 अप्रैल, 2025 से उपलब्ध न्यू रिजीम के तहत करदाता संशोधित दर के अनुसार अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकेंगे। नई रिजीम गैर-वेतनभोगी वर्ग को सालाना 12 लाख रुपये और वेतनभोगियों को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट देती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था यानी जिसे 1 अप्रैल से लागू होना है, के तहत टैक्स लायबिलिटी क्या होगी?

अभी क्या व्यवस्था?

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में 50,000 रुपये की छूट और मानक कटौती (Standard Deduction) के बाद 5,00,000 रुपये तक की आय कर-मुक्त है। मौजूदा नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये की छूट और मानक कटौती के बाद 7,00,000 रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। लेकिन बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम की इस लिमिट में इजाफा किया गया है। अब गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त सीमा 12 लाख रुपये और वेतनभोगियों के लिए यह 12.75 लाख रुपये है।

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ऐसे करेंगे कैलकुलेशन

हम पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था (1 अप्रैल, 2025 से लागू) के तहत 6.75 लाख रुपये, 9.25 लाख रुपये, 12.50 लाख रुपये, 14.50 लाख रुपये, 18.50 लाख रुपये, 24 लाख रुपये और 30 लाख रुपये की आय वाले वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर देयता यानी टैक्स लायबिलिटी की गणना करेंगे। हम यह मान रहे हैं कि करदाता मानक कटौती के अलावा किसी अन्य कटौती का लाभ नहीं ले रहा है।

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6.75 लाख रुपये की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 39,000 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 0
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0

9.25 लाख रुपये की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 1,01,400 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 41,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0

12.50 लाख की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 1,79,400 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 79,300 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0

14.50 लाख रुपये की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 2,41,800 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 1,19,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 89,700 रुपये

18.50 लाख रुपये की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 3,66,600 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 2,31,400 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 1,61,200 रुपये

24 लाख रुपये की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 5,38,200 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 4,03,000 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 2,92,500 रुपये

30 लाख रुपये की आय पर टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था- 7,25,400 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 5,90,200 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 4,75,800 रुपये।

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Edited By

Neeraj

First published on: Feb 24, 2025 08:48 AM

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