Nitin Arora
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Fine for linking PAN with Aadhaar: पैन और आधार को लिंक करने पर जुर्माना 1000 रुपये है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBCT ने कहा है कि अगर 30 जून तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया गया है तो फिर आपको 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन कार्ड को एक्टिव कराना होगा। बता दें कि अंतिम 30 जून निकलने के बाद पैन निष्क्रिय हो जाने की चेतावनी जारी की गई थी।
पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री-लॉगिन और पोस्ट लॉगिन मोड में लिंक कर सकते हैं।
अपने आधार पैन लिंक अनुरोध को जारी रखने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं।
एक बार जब भुगतान हो जाए तो उसके 4-5 दिनों के बाद लोगों को पैन-आधार लिंक करना चाहिए। क्योंकि NSDL पर किए गए भुगतान को ई-फाइलिंग साइट पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लगते हैं।
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