ITR Refund Status: आपका इनकम टैक्स रिफंड आया या नहीं? घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें चेक

ITR Refund Status Online Check: क्या आपने भी भरा है इनकम टैक्स रिटर्न? जानिए ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL से रिफंड स्टेटस चेक करने का आसान तरीका और रिफंड न आने का क्‍या है मेन कारण.

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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? जानें 2 सबसे आसान और आसान तरीके.

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अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है और अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. ITR फाइल करने के बाद हर किसी की नजर इस बात पर होती है कि आखिर कटा हुआ टैक्स का पैसा बैंक खाते में कब तक वापस आएगा.

अच्छी बात यह है कि आपको अपने रिफंड का स्टेटस जानने के लिए किसी सीए (CA) या ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड कहां अटका है. आइए जानते हैं ITR Refund Status चेक करने का सबसे आसान तरीका क्‍या है.

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तरीका 1: इनकम टैक्स के नए ई-फाइलिंग पोर्टल से

यह सबसे आसान और सीधा तरीका है:

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  • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाएं.
  • अपने PAN नंबर (User ID) और पासवर्ड की मदद से Login करें.
  • होमपेज खुलने पर e-File वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद Income Tax Returns में जाएं और View Filed Returns को चुनें.

अब आपको आपके द्वारा भरे गए आखिरी ITR का स्टेटस दिखेगा. अगर रिफंड प्रोसेस हो गया होगा, तो वहां Refund Issued, तारीख और रिफंड की रकम दिखाई देगी.

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तरीका 2: NSDL/TIN पोर्टल के जरिए स्टेटस चेक करें
अगर आप बिना लॉगिन किए सीधे स्टेटस देखना चाहते हैं, तो NSDL की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatusol.html वेबसाइट पर जाएं.
  • अपना PAN नंबर दर्ज करें.
  • जिस साल का रिफंड चेक करना है, वो Assessment Year (AY) चुनें (जैसे AY 2026-27).
  • स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड (Captcha) डालें और Submit पर क्लिक कर दें.
  • आपके रिफंड का ताजा स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

रिफंड अटकने या न आने की 3 सबसे बड़ी वजहें
अगर आपका ITR प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड खाते में नहीं आया, तो इसकी ये मुख्य वजहें हो सकती हैं:

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बैंक अकाउंट प्रिवेलिडेट (Pre-validate) न होना: आपका बैंक खाता इनकम टैक्स पोर्टल पर प्रिवेलिडेट होना चाहिए और उसमें नाम-पैन कार्ड की जानकारी सही होनी चाहिए.

PAN-Aadhaar लिंक न होना: अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, तो रिफंड अटक सकता है.

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ITR का e-Verify न होना: ITR फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है. अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा.

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लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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