Nitin Arora
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EPS Pension Increase: आमतौर पर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पता होता है कि वे सेवानिवृत्ति की उम्र से ही पेंशन पाने के पात्र हैं। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि अगर वे 20 से अधिक वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत कवर किए गए हैं, तो वे बोनस के भी हकदार हैं। यह बोनस पेंशन योजना के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त सेवा वर्षों के रूप में दिया जाता है। एक बार जब यह बोनस आपके सेवा वर्ष में जोड़ दिया जाता है, तो यह उस पेंशन राशि को बढ़ा देता है जो आप प्राप्त करने के पात्र हैं।
जानकार बताते हैं, ‘अगर किसी कर्मचारी ने ईपीएफ योजना के तहत 20 साल या उससे अधिक की सेवा की है, तो सेवा अवधि में दो साल जोड़े जाते हैं। यह सेवा अवधि एक नियोक्ता के साथ या विभिन्न नियोक्ताओं के साथ हो सकती है। बशर्ते वे ईपीएफ योजना के तहत शामिल हों। ध्यान दें कि ईपीएस के तहत अधिकतम सेवा अवधि 35 वर्ष है।’
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बोनस के लिए पात्र कर्मचारी को अधिक पेंशन राशि प्राप्त होगी यदि बोनस सेवा वर्ष उनकी सेवा में जोड़े जाते हैं। यह (पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा वर्ष)/70 के तहत गणना करके किया जाता है।
आइए एक उदाहरण लेते हैं, जहां ईपीएफ और ईपीएस खातों में लगातार योगदान करते हुए एक कर्मचारी ने कई नियोक्ताओं के साथ 21 साल तक काम किया है। ईपीएफ कानून के मुताबिक, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पात्र पेंशन राशि रु. 4,500 – (15,000X21)/70 होगी। अब, यदि पेंशन योग्य सेवा वर्षों में बोनस सेवा वर्ष (2 वर्ष) जोड़े जाते हैं, तो पेंशन राशि 4,929 रुपये – (15,000X23) / 70 रुपये हो जाएगी। बोनस सेवा वर्षों को जोड़ने के कारण पेंशन राशि में 429 रुपये की वृद्धि हुई है।
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