EPF And PPF Account Money Withdrawal Process: एक आम आदमी को पैसा बचाना हो तो वह कई तरह के ऑप्शन की तरफ भागता जरूर है लेकिन कभी-कभी टाइम से पहले उसे वह पैसा निकालने की जरुरत पड़ जाती है। लोगों की बचत कई बार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स में होती है जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)। जानिए ईपीएफ और पीपीएफ का पैसा कैसे निकालें।
ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने का ऑनलाइन प्रोसेस
- इसके लिए आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और यह आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक) से लिंक भी होना चाहिए।
- सबसे पहले अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें।
- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करके ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को चुनें।
- इसके बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के आखिर के 4 नंबर डालें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें।
- अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
- अब ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
- फंड ऑनलाइन निकालना है तो ‘PF Advance (Form 31)’ पर क्लिक करें।
- फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें ‘Purpose for which advance is required’ लिखा आएगा जिसका मतलब है आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना, फिर यह चुनें। सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।
- वैरिफिकेशन पर टिक करके अपनी एप्लीकेशन जमा करें।
- जिस वजह से फॉर्म भरा है, उस आधार पर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं।
- आपकी कंपनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के टाइम जिस बैंक अकाउंट की जानकारी आपने डाली थी, उसमें पैसा आ जाएगा।
- EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। EPFO द्वारा कोई औपचारिक टाइम लिमिट नहीं दी गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के अंदर आ जाता है।
PPF पार्शल विड्रॉल का प्रोसेस
अगर व्यक्ति PPF के पैसे निकालने के लिए योग्य है तो जमा किए गए पैसों का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।
- सबसे पहले अपने बैंक की वेबसाइट से PPF ऑनलाइन निकालने का फॉर्म (फॉर्म C) डाउनलोड कर लें या बैंक की किसी भी ब्रांच पर जाकर यह फॉर्म ले लें। पीपीएफ विड्रॉल फॉर्म के तीन सेक्शन होते हैं।
डिक्लेरेशन सेक्शन: इसमें अपना PPF अकाउंट नंबर और जितनी रकम चाहिए वह डालें। इसके अलावा, यह भी बताना होगा कि अकॉउंट कितने सालों से एक्टिव है।
कार्यालय-उपयोग सेक्शन: इसमें खाता खोलने की तारीख, वर्तमान टोटल पैसों का बैलेंस, पिछली बार जब पैसे निकाले हो तब की तारीख (अगर निकाले गए थे तो), अकाउंट से किए गए टोटल विड्रॉल की जानकारी डालनी होगी।
बैंक डीटेल सेक्शन: बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट की बाकी जरुरी जानकारी जिसमें निकाले गए पैसे आएंगे।
- फॉर्म C के साथ PPF पासबुक की एक कॉपी भी देनी होगी।
- इसे अपनी संबंधित बैंक शाखा में जमा कराएं।
इस एप्लीकेशन पर कार्रवाई की जाती है और फिर बाद में पैसे दे दिए जाते हैं। इन पैसों को या तो अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है या इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ले सकते हैं।
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