Aadhaar card-Voter ID Link: केंद्र सरकार ने बुधवार को आपके आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, समय सीमा 1 अप्रैल, 2023 थी। समय सीमा नजदीक आ रही है तो ऐसे में केंद्र सरकार भी सभी को जरूरी काम करने के लिए बार-बार रिमाइंडर भेज रही है।
उपयोगकर्ता अपने आधार को अपनी वोटर आईडी से ऑनलाइन या SMS के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। हालांकि, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यह स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार, आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से ‘एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार’ की पहचान करने में मदद मिलती है।
आधार कार्ड-वोटर आईडी को ऑनलाइन लिंक करें
- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट – nvsp.in पर जाएं।
- पोर्टल पर लॉग इन करें और होमपेज पर ‘मतदाता सूची में खोजें’ विकल्प पर जाएं।
- व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और आधार संख्या दर्ज करें।
- आधार विवरण दर्ज करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- प्रमाणित करने के लिए, ओटीपी दर्ज करें। एक बार हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें