Nitin Arora
Read More
Aadhar-Pan Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पैन और आधार कार्ड को समय सीमा से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हाल ही में, आयकर विभाग ने मार्च 2023 से जून के अंत तक पैन धारकों के लिए कार्ड को अपने आधार से लिंक करना अनिवार्य घोषित कर दिया था अन्यथा इसके निष्क्रिय होने की बात कही गई थी।
भारत सरकार ने हाल ही में एक एडवाइजरी में कहा कि यह आवश्यक है। ऐसे में सलाह दी जाती है, जिस किसी ने अभी तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है, वह देर न करें, इसे आज ही लिंक करें। I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन धारक जिन्हें छूट नहीं है, उन्हें जून से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार से जोड़ना होगा।
पैन और आधार को जोड़ने के कई तरीके हैं। SMS से करना सबसे आसान तरीका है। आइए देखें कि टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से अपने पैन और आधार कार्ड को कैसे लिंक करें।
और पढ़िए – IRCTC’s Unique Offer: कैसे एक पूरा कोच या ट्रेन बुक कर सकते हैं? अतिरिक्त शुल्क से भी बचेंगे, जानें
और पढ़िए – Indian Railway Rules: अब आप आसानी से अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, जानिए कैसे?
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।