How overage vechicle release details in hindi: 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने ऐसे पेट्रोल वाहन जिन्हें नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त किया गया है अब आसानी से छूट जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग इसके लिए नई पॉलिसी लेकर आया है। नई नीति के अनुसार पब्लिक प्लेस पर खड़ा करने या चलाने के दौरान ऐसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीकल को अब एकमुश्त जुर्माना और शपथपत्र लेकर छोड़ दिया जाएगा। बता दें साल 2022 में दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के कुल 50 लाख वाहनों का रजिट्रेशन कैंसिल किया था। इनमें से करीब 15000 से अधिक वाहनों को अब तक जब्त किया जा सका है। यह सभी वाहन पब्लिक प्लेस पर खड़े या चलते हुए पाए गए थे।
जुर्माने के साथ देना होगा शपथपत्र
जानकारी के अनुसार यह जुर्माना टू व्हीलर के लिए 5000 रुपये और फोर व्हीलर के लिए 10000 रुपये होगा। इसके साथ ही वाहन मालिक को इसके साथ एक शपथपत्र देना होगा। जिसमें एक तय समय अवधि के अंदर वाहन को स्क्रैप करने के बारे में सूचना देगी होगी। अगर ऐसे वाहन को स्क्रैप नहीं कर रहे हैं और किसी अन्य राज्य में उसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको अपने शपथपत्र में ऐसे करने में कितना समय लगेगा यह जानकारी देनी होगी। यह समय छह माह या इससे कम होगा यह अभी तय किया जाना बाकी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश
इतना ही नहीं इन ओवरऐज वाहनों को सड़क पर चलाकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसे किसी क्रेन से टो करके ले जाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार ने अपनी इस नई ELV पॉलिसी (एंड ऑफ लाइफ) को अंतिम रूप दे दिया है। जिसे अगले कुछ समय में लागू करने की योजना है। यहां आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को इस तरह की पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
नीचे दी वीडियो पर क्लिक कर जानें स्क्रैप पॉलिसी के बारे में