केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में हुए एक ऑटो समिट में यह घोषणा की है कि अब हर नए टू-व्हीलर के साथ दो ISI-सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। सरकार का यह कदम लोगों की सेफ्टी को लेकर उठाया गया है। व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) ने इसका समर्थन किया है।
दो हेलमेट से मिलेगी सुरक्षा
वहीं THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, “यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है। जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है कि अब ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा।” उद्योग जगत ने जोर देकर कहा कि दोपहिया वाहनों की सवारी अब जोखिम भरी नहीं होनी चाहिए। यदि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास ISI सर्टिफाइड हेलमेट होगा, तो सफर सुरक्षित और ज़िम्मेदारी भरा बनेगा।
हेलमेट निर्माता संघ ने आश्वासन दिया कि वे क्वालिटी ISI हेलमेट के प्रोडक्शन में वृद्धि करेंगे और देशभर में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी भरी दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा। क्योंकि हर हेलमेट के पीछे एक कीमती जीवन होता है।
हर साल होती है 1.88 लाख से ज्यादा लोगों की मौत
भारत में हर साल 4.80 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें करीब 1.88 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की उम्र के होते हैं। टू-व्हीलर से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती है।
2000 रुपये का जुर्माना
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाने पर या हेलमेट ठीक से नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हमेशा ओरिजिनल हेलमेट का इस्तेमाल करें। सस्ते और नकली हेलमेट खरीदने और इस्तेमाल करने से बचें।
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