FASTag New rules: आप भी रेगुलर फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए फास्टैग का इतेमाल किया जाता है। लेकिन अब फास्टैग के नियमों में बदलाव किए गए है। नए नियम के मुताबिक अब आपको अपने फास्टैग के लिए आखिरी मिनट में रिचार्ज करने की जरूरत नही होगी, खासकर जब यह ब्लैकलिस्टेड हो, क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टैग बैलेंस वेलिडेशन से जुड़ी नई नियमों को अपडेट किया है। नए नियमों के अनुसार, फास्टैग बैलेंस वेलिडेशन में दो जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिनके बार में यूजर्स को जानना बेहद जरूरी है, वरना ऐसी स्थिति बन सकती है जब टोल पर फास्टैगरीडर एरर कोड-176 दिखाएगा, जिससे टोल पेमेंट को फास्टैग के जरिये से स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए फास्टैग बैलेंस वेलिडेशन नियम क्या हैं? आइये जानते हैं…
FASTag का नया वेलिडेशन नियम
फास्टैग का नया वेलिडेशन नियम 17 फरवरी, 2025 से लागू होगा। इस नए नियम के लिए NPCI ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया गया कि जो भी लेन-देन किए जाएंगे, उन्हें रीडर, समय और टैग को लो बैलेंस/ब्लैकलिस्ट करने के समय के आधार पर वैलिडेट किया जाएगा। जो लेन-देन उन टैग्स पर होंगे जो रीडर रीड समय से 60 मिनट पहले और रीडर रीड समय के 10 मिनट बाद तक एक्टिव नहीं होते, उन्हें कोड 176 के साथ अस्वीकार कर दिया जायेगा। नया FASTag नियम यूजर्स पर क्या मायने रखता है?
FASTag सिस्टम के तहत वाहन दो प्रमुख अवस्थाओं में होते हैं
- व्हाइटलिस्टेड गाड़ी
- ब्लैकलिस्टेड गाड़ी
ब्लैकलिस्टिंग कई कारणों से की जा सकती है
- जरूरत से कम बैलेंस
- KYC अपडेट न होने RTO रिकॉर्ड के अनुसार गाड़ी की डिटेल्स ना होना
इस सर्कुलर में, NPCI ने दो समय सीमाओं की जानकारी दी है। रीडर रीड समय से 60 मिनट पहले और रीडर रीड समय के 10 मिनट बाद।
60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का समय
अगर फास्टैग हॉटलिस्टेड है या एक्सेप्शन लिस्ट पर है, तो उस गाड़ी को 70 मिनट का समय मिलेगा। फास्टैग लेन-देन केवल तभी अस्वीकार होगा यदि टैग 60 मिनट से ज्यादा समय तक हॉटलिस्ट/एक्सेप्शन लिस्ट पर रहा हो और रीडर रीड समय से 10 मिनट बाद तक उस लिस्ट में बना रहे। अन्यथा, लेन-देन को स्वीकार कर लिया जाएगा। यह यूजर्स को फास्टैग रिचार्ज करने का एक ग्रेस पीरियड देता है।
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