Delhi Vehicle Junk Policy: अलर्ट! दिल्ली में ना चलाएं ऐसी कार, सरकार तुरंत कर लेगी जब्त
Edited By Pulkit Bhardwaj

Delhi Vehicle Junk Policy
Edited By Pulkit Bhardwaj

Delhi Vehicle Junk Policy
Delhi Vehicle Junk Policy: अगर आप दिल्ली की सड़कों पर पुरानी कार चला रहे हैं, तो यह खबर आपकी चिंता बढ़ा सकती है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने हाल ही में पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों को दिल्ली की सड़कों पर पुरानी कारों को न चलाने की चेतावनी दी है।
सरकार का कहना है कि अगर दिल्ली में सड़कों पर पुराने वाहन दिखे तो सरकार उन वाहनों को जब्त कर लेगी। साथ ही आपकी कार को न केवल इंपाउंड किया जाएगा बल्कि उसे स्क्रैप भी किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की निगरानी के लिए ग्रीन वॉर रूम भी शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय की सातवीं मंजिल पर यह वॉर रूम 24 घंटे खुला रहेगा। इस वॉर रूम में पर्यावरण वैज्ञानिकों और अन्य अधिकारियों समेत 12 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
दिल्ली सरकार का यह आदेश 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलाए जा सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को इंपाउंड किया जाए।
लेकिन, हाल ही में खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर इतनी पुरानी कारें बड़ी संख्या में चलाई जा रही हैं। साथ ही ऐसे कई वाहन दिल्ली की सड़कों पर खड़े हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले या दिल्ली में पार्क किए गए ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।
दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि 15 साल से अधिक पुराने वाहन को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए एक आधिकारिक स्क्रैपर को दिया जाएगा। इस बीच, सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे पुराने वाहन न चलाएं और न ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करें।
परिवहन विभाग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस यानी आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशन से कहा है कि अगर आपको कहीं भी ऐसे पुराने वाहन दिखें तो इसकी सूचना वाट्सएप पर दें।
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