Vehicle pollution certificate: इन दिनों राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। सरकार इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। यह बेहद खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी सख्त हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिल्ली में करीब 47000 चालान काटे गए हैं जो करीब 47 करोड़ रुपए की वसूली जा है। आपको बता दें कि ये चालान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC Certificate) के उल्लंघन के तहत लगाया गया है। जिन लोगों के पास गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है या वो वैलिड भी नहीं है उन लोगों के पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया लग रहा है।ये चालान कोर्ट से बरी हो जाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में गाड़ियों की संख्या लगातर बढ़ रही है जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के की मानें तो अक्टूबर महीने में एक विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत ये चालान किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि इस महीने आश्रम चौक, आईटीओ चौक, पीरागढ़ी, आनंद विहार और महरौली समेत कई जगहों पर यातायात कर्मियों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।
1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक करीब 47,343 गाड़ियों के चालान इसलिए काटे गये क्योंकि चालकों को प्रदूषण या समाप्त हो चुके पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पकड़ा गया। आंकड़ों के मुयाबिक इन चालानों की संख्या में भारी परिवहन वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों शामिल हैं। ये अभियान जारी है और वाहनों की जांच करते रहने के आदेश हैं।
दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है जोकि बेहद खतरनाक है। लोग अभी भी लापवाही कर रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि पीयूसी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है ताकि राजधानी को प्रदूषण के मुक्त रखने में सहयोग किया जा सके।
PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र क्या है?
PUC प्रमाणपत्र का मतलब है ‘प्रदूषण नियंत्रण में’ प्रमाणपत्र। इसे प्रदूषण प्रमाणपत्र के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत में कार और बाइक मालिकों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ है। यह प्रमाणपत्र आपके वाहन के निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की पुष्टि करता है। हर राज्य का PUC सर्टिफिकेट दूसरे राज्य में वैलिड माना जाता है। वहीं अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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