BH Series Number Plate: एक राज्य में रजिस्टर्ड हुई गाड़ी को फिर से रजिस्टर्ड किये बिना दूसरे राज्य में इस्तेमाल किया जा सकता है औ वो भी सिर्फ12 महीने तक। जबकि BH सीरीज के साथ, इसे दुबारा रजिस्टर्ड की आवश्यकता नहीं है। वाहन का उपयोग भारत में कहीं भी दुबारा रजिस्टर्ड किये बिना किया जा सकता है, जिससे कागजी कार्रवाई, समय और प्रयास की बचत होगी। इस तरह के नंबरप्लेट उन लोगों को दिए जाते हैं जो सरकारी कर्मचारी हों या ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों जिसका चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनका ऑफिस हो।
इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- ऑफिसियल ID कार्ड
- फॉर्म 60
कैसे करें अप्लाई ?
- BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के वाहन पोर्टल parivahan.gov.in/parivahan//node/1978 पर लॉगइन करें।
- ‘Vehicle Registration’ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना राज्य चुनें और आईडी प्रूफ अपलोड करें।
- मेन्यू में जाकर ‘BHARAT SERIES’ को चुनें और गाड़ी से जुड़े सारे डिटेल्स फिल करें।
- इसके बाद एड्रेस प्रूफ डाक्यूमेंट अपलोड करें और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें।
- RTO द्वारा दी गई जानकारियां वेरीफाई की जाएगी, जिसके बाद आपको नंबर जारी कर दिया जाएगा।
किन लोगों को मिलती है BH नंबर सीरीज ?
आखिर ऐसा कौन होगा, जिन्हें BH नंबर की की चाहत नहीं होगी। मगर, हर किसी को इस नंबर की सुविधा नहीं मिल सकती है। कुछ ही लोग ऐसे हैं, जिन्हें इस सीरीज के नंबर प्लेट की सुविधा मिलती है। उन लोगों के लिस्ट में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और चार राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोग शामिल हैं।
BH सीरीज वाले नंबर प्लेट क्यों है खास
BH सीरीज (Bharat series) नंबर प्लेट क्यों खास है ? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। आपको बता दें कि ये एक VIP नंबर सीरीज है। ये नंबर प्लेट पूरे भारत में गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं। इसके लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज के नंबर प्लेट के लिए कई लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं।
BH नंबर प्लेट के फायदे
BH नंबर प्लेट सभी के लिए यह उपलब्ध भी नहीं है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिन लोगों को नौकरी के चलते लगातार ट्रैवल करना होता है या एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना होता है। ऐसे लोगों को BH नंबर लेने से फायदा होता है। उन्हें दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। BH नंबर प्लेट ऑल इंडिया वैलिड होती है।
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